आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194झग

विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय

धारा

धारा संख्या

194झग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2018

विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय

विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय

94[विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय

194झग. धारा 194झक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 45 की उपधारा (5क) में निर्दिष्ट करार के अधीन प्रतिफल द्वारा, जो वस्तु के रूप में प्रतिफल न हो, किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोर्इ व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय या इसका नकद में या किसी चेक अथवा ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा।]

 

94. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

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