आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 194ग

ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान

धारा

धारा संख्या

194ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान

ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान
36 ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को [भुगतान.
37 194C. 38 (1) के ठेकेदार के बीच एक अनुबंध के अनुसरण में (किसी भी काम को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) किसी काम से बाहर ले जाने के लिए (इसके बाद ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में) किसी भी निवासी को किसी भी राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति और -
(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार; या
(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी; या
(ग) के द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किसी निगम; या
(घ) किसी भी कंपनी, 39 [या]
39 [(ई) किसी भी सहकारी 40 [समाज; या]]
41 [(च) किसी भी अधिकार, किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित, के साथ काम कर और आवास के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों के नियोजन, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो लगे, या दोनों के लिए; या
(छ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत या भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत पंजीकृत किसी भी समाज; या
(ज) किसी भी भरोसा; या
(I) किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था द्वारा या के तहत शामिल किया, 42 [या]
             42 [(जे) किसी भी फर्म,]
ठेकेदार के खाते में या नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह की राशि का ऋण का समय पर, करेगा 43 [के बराबर राशि घटा -
(मैं) एक विज्ञापन के मामले में प्रतिशत,
(Ii) किसी अन्य मामले में दो प्रतिशत में,
उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में इस तरह के योग का.]
(2) किसी भी व्यक्ति (एक ठेकेदार की जा रही है और एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार न हो) उप के साथ एक अनुबंध के अनुसरण में कोई निवास (उप ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) के लिए किसी भी राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार बाहर ले जाने, या, पूरे बाहर ले जाने के लिए श्रम की आपूर्ति या ठेकेदार द्वारा किए गए काम के किसी भी हिस्से के लिए या क्रेडिट के समय में, चाहे पूरी तरह या आंशिक रूप से ठेकेदार करेगा की आपूर्ति के लिए कार्य शुरू किया है जो किसी भी श्रम की आपूर्ति के लिए के लिए ठेकेदार उप ठेकेदार के खाते में या उसके नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान के समय में इस तरह की राशि का, जो भी पहले हो, के रूप में ऐसी राशि का एक प्रतिशत के बराबर राशि घटा उसमें शामिल आय पर आयकर.
44 [स्पष्टीकरण मैं के लिए उप - धारा के प्रयोजनों (2), अभिव्यक्ति "ठेकेदार" भी बीच एक अनुबंध के अनुसरण में (किसी भी काम को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) किसी भी काम कर रही है जो एक ठेकेदार शामिल होगा एक विदेशी राज्य या एक विदेशी उद्यम या भारत के बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर के ठेकेदार और सरकार.]
45 [ 46 [स्पष्टीकरण द्वितीय] "सस्पेंस अकाउंट" कहा जाता है कि क्या उप - धारा (1) या उपधारा में निर्दिष्ट किसी योग (2) किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां यह अनुभाग, के प्रयोजनों. के लिए या किसी से अन्य नाम, ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में, इस तरह के क्रेडिट आदाता के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा और इस धारा के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.]
47 [स्पष्टीकरण तृतीय इस खंड, अभिव्यक्ति "काम" के प्रयोजनों. के लिए भी शामिल-करेगा
(क) विज्ञापन;
(ख) Broadcasting और इस तरह के प्रसारण या प्रसारण के लिए कार्यक्रमों के उत्पादन सहित टेलीकास्टिंग;
(ग) रेलवे द्वारा की तुलना में अन्य परिवहन के किसी भी मोड द्वारा माल और यात्रियों की ढुलाई;
(घ) कैटरिंग.]
(3) कोई कटौती उप - धारा (1) या उपधारा के तहत किया जाएगा (2) से
(I) किसी भी राशि का श्रेय या अधिक नहीं है considera मोर्चे जिसके लिए किसी भी अनुबंध के अनुसरण में भुगतान 48 [बीस] हजार रुपए; या
(Ii) किसी राशि का श्रेय या जून, 1972 के 1 दिन पहले भुगतान, 49 [या]
49 [(iii) किसी भी राशि का श्रेय या ठेकेदार और एक सहकारी समिति के बीच या के संबंध में इस तरह के ठेकेदार और उप ठेकेदार के बीच एक अनुबंध के अनुसरण में एक अनुबंध के अनुसरण में, जून, 1973 के 1 दिन पहले भुगतान सहकारी समिति के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए (किसी काम से बाहर ले जाने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) किसी भी काम करते हैं.]
50 (4) जहां 51 [आकलन] अधिकारी, जैसा भी मामला हो ठेकेदार या उप ठेकेदार की कुल आय, किसी भी कम दर या आयकर की कोई कटौती पर आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि संतुष्ट है 51 अधिकारी, इस संबंध में ठेकेदार या उप ठेकेदार द्वारा किए गए एक आवेदन पर, उसे करने के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र देना होगा [आकलन].
इस तरह के प्रमाण पत्र से रद्द कर दिया है जब तक किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है (5), राशि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के उप - धारा (1) या उपधारा में निर्दिष्ट (2), करेगा 51 अधिकारी [आकलन], आय घटा कर इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट या कोई कर कटौती, मामले के रूप में दरों पर हो सकता है.]

 

प्र.36. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
            प्र.37.        28-3-1990 दिनांक 25-9-1985 दिनांकित भी परिपत्र संख्या 433, 1987/08/06 सर्कुलर नं 487, 27-1-1988 सर्कुलर नं 502,, सर्कुलर नंबर 558, देखें, 1994/08/03 सर्कुलर नं 681,, सर्कुलर नंबर 713, 1995/02/08 1995/08/08 दिनांकित 1995/03/08 सर्कुलर नं 714,, सर्कुलर नंबर 715,, परिपत्र कोई दिनांक 1995/09/08 दिनांकित. 716, 19-9-1995 दिनांक 30-8-1995 और परिपत्र सं 723 सर्कुलर नं 720,,.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            प्र.38.        नियम 28, 30, 31 और 37 और पर्चा नग 13C, 16A और 26C देखें.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र 40 वित्त अधिनियम द्वारा शब्द "समाज," 1992 से प्रभावी के लिए एवजी 1992/01/06.
प्र.41. डाला, Ibid.
प्र.42. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/07.
प्र 43 एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा "के रूप में ऐसी राशि का दो प्रतिशत के बराबर राशि घटा देते हैं उसमें समाविष्ट आय पर आयकर" 1995/01/07
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/06.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/06.
  1. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी से renumbered 1994/01/06.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/07.
प्र 48 "दस" के लिए एवजी, Ibid. इससे पहले "दस" वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "पांच" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1982/01/06.
प्र.49. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
            प्र.50.        नियम 28 देखें (2) और फार्म सं 13C.
51 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

फ़ुटनोट