आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ख

लाटरी या वर्ग पहेली से जीत

धारा

धारा संख्या

194ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

लाटरी या वर्ग पहेली से जीत

लाटरी या वर्ग पहेली से जीत

1[लाटरी या वर्ग पहेली, आदि से जीत ।

194ख. किसी व्यक्ति को किसी लाटरी या वर्ग पहेली या ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से 2[या जुआ से या किसी प्रकार के या किसी भी प्रकृति का दांव लगाने से, जो ऐसी रकम या रकमों का योग है जो वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है] का जीत के रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसका संदाय करते समय, प्रवृत्त दरों पर उस पर आय-कर की कटौती करेगा :

परन्तु यह कि किसी ऐसे मामले में जहां ऐसी जीत पूर्णतया: वस्तु रूप में है या भागत: नकद रूप में है और भागत: वस्तु रूप में है, किंतु नकद रूप में जीती रकम का भाग संपूर्ण जीत के संबंध में कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां ऐसा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जीत की रकम देने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी जीत के संबंध में कर का भुगतान कर दिया गया है।

3[परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् किसी आनलाइन खेल से जीत पर आय-कर की कटौती को लागू नहीं होगी

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आनलाइन खेल" का वही अर्थ होगा, जो धारा 115खखञ के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है ।]  


1. वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा 1.4.2023  से "लाटरी या वर्ग पहेली से जीत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा 1.4.2023  से "दस हजार रूपए से अधिक रकम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा 1.4.2023  से अंतस्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

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