आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 192

वेतन

धारा

धारा संख्या

192

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

वेतन

वेतन

बी - स्रोत पर कटौती

वेतन.

192. 7 (1) 8 सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, भुगतान के समय में, आयकर घटा करेगा 9 [***] आयकर की औसत से देय राशि पर 10 [ ***] के आधार पर गणना 11 भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में [दर].

12 [(2) जहां, वित्तीय वर्ष के दौरान, एक निर्धारिती एक से अधिक नियोक्ता के तहत एक साथ कार्यरत है, या वह एक से अधिक नियोक्ता के तहत क्रमिक रोजगार आयोजित किया गया है, जहां वह में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं उप - धारा (1) के कारण या अन्य नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त किया, सिर "वेतन" के तहत आय की ऐसी जानकारी (निर्धारिती के रूप में कहा नियोक्ताओं में से एक रहा, चुन उसके मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हो सकते हैं) या नियोक्ताओं, स्रोत पर कर कटौती उधर और इस तरह के रूप में और निर्धारित किया जा सकता है ऐसी रीति से सत्यापित, और ऊपर उल्लेख भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस के बाद इस तरह के अन्य विवरण, खाते में प्रयोजनों के लिए इतना सुसज्जित विवरण उठाएगा उप - धारा के तहत कटौती कर रही है (1).]

13 निर्धारिती, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने के नाते, उप - धारा के तहत राहत पाने का हकदार है कहां [(2) (1) के खंड 89 , वह संदर्भित भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं उप - धारा (1) में, इस तरह के रूप में और ऐसी रीति से सत्यापित ऐसे विवरण, जैसा निर्धारित किया गया है, और पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के ब्यौरे के आधार पर राहत की गणना और बनाने में खाते में ले जाएगा इस के बाद करने के लिए उप - धारा के तहत कटौती (1).]

13a [(2 बी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य प्राप्त करता है, जो एक निर्धारिती इसके अलावा, आय का कोई अन्य मद में कोई आय प्रभार्य वह एक ही वित्तीय वर्ष के लिए (किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान न हो), कहाँ (1) इस तरह के अन्य आय की और इस तरह के रूप में इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस पर कटौती की जाती है और ऐसी रीति से सत्यापित किसी भी कर का विवरण हो सकता है उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भेज सकते हैं निर्धारित, और पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति इस के बाद उप - धारा के तहत कटौती (1) बनाने के उद्देश्यों के लिए खाते में भी उस पर कटौती की ऐसी अन्य आय और कर, यदि कोई हो, ले जाएगा:

अन्य आय और कर कटौती की उस में नहीं लिया गया था, तो इस उपधारा के किसी भी मामले में तो घटाया होगा कि राशि नीचे सिर "वेतन" के तहत आय से घटाया कम करने का असर नहीं होगा बशर्ते कि खाते.]

(3) उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (1) 14 [या उपधारा (2) या उपधारा (2) या उपधारा (2 बी)], समय का बना हो सकता है किसी भी कटौती, वृद्धि या किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त या कमी को एडजस्ट करने के उद्देश्य के लिए इस धारा के तहत कटौती करने की मात्रा कम हो.

(4) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) के भाग ए के नियम 9 के चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में प्रदान की कटौती उधर से बना होने के कारण एक कर्मचारी को एक संचित राशि का भुगतान किया जाता है समय पर, लागू होता है.

15 (5) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, 16 तो भुगतान की गई राशि पर [टैक्स] कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में प्रदान की हद तक.

17 (6) विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

18 [***]

 

प्र.7.        नियम 32 और 34 और पर्चा नग 21 और 23 देखें.

8 अनुभाग 119 के तहत बोर्ड के आदेश के लिए (2) (क) इतो निर्देशन, मुक्त undet धारा 10 (14) के रूप में इलाज वाहन भत्ते के उस हिस्से से स्रोत पर कर काटने Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, वॉल्यूम उल्लेख करने के लिए नहीं. 1, 1985 संस्करण., पृ. 930.

9. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

10. "और supet कर के avetage दर क्रमश:" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

प्र।11. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा "बल में कर की tates" के लिए एवजी 1968/01/04.

प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06. मूल उपधारा वित्त अधिनियम द्वारा छोड़ा गया था. 1965, हम एफ. 1965/01/04. नियम 26A और फार्म सं 12B देखें.

प्र.13. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06. नियम 21AA और फार्म सं 10E देखें.

13a. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा डाला.26B और फार्म सं 12C शासन देखें.

प्र.14. वित्त अधिनियम, 1987 के पहले "या उप - धारा (2)" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए द्वारा डाला1965/01/04

प्र.15.     नियम 33 और फार्म सं 22 देखें.

प्र.16. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर और सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.

प्र.17. नियम 26 देखें.

प्र.18. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए स्पष्टीकरण 1965/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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