आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 18

सिक्युरिटियों पर ब्याज

धारा

धारा संख्या

18

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1978

सिक्युरिटियों पर ब्याज

सिक्युरिटियों पर ब्याज

प्रतिभूतियों पर बी ब्याज

प्रतिभूतियों पर ब्याज.

प्र.18. (1) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती की वजह से निम्न मात्रा, सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत आय कर के दायरे में होंगे -

के तहत देय केन्द्रीय या राज्य सरकार नहीं होने के हित के किसी भी सुरक्षा पर (मैं) ब्याज खंड 280D अध्याय XXIIA के अधीन किए गए एक वार्षिकी जमा के संबंध में;

(द्वितीय) द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या एक कंपनी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज.

इस तरह के ब्याज आय से शुल्क नहीं लिया गया था, तो (2) उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) पिछले एक वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज के संबंध में आयकर के लिए शुल्क लिया जा रहा से एक निर्धारिती precluding के रूप में लगाया जाएगा किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए कर.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1978 के द्वारा संशोधित]

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