बंद व्यापार
व्यापार के एल-समापन, या विघटन
बंद कर व्यापार.
22 176. (1) किसी भी व्यवसाय या पेशे किसी भी निर्धारण वर्ष में बंद कर दिया जाता है, जहां धारा 4, में किसी बात के होते हुए भी, विवेक से ऐसे समाप्ति मई की तारीख पर निर्भर है कि आकलन वर्ष के लिए पिछले वर्ष की समाप्ति तक की अवधि की आय, के 23 [आकलन] अधिकारी, कि आकलन वर्ष में टैक्स लगाया.
(2) प्रत्येक पूरा पिछले वर्ष या किसी भी पिछले साल के हिस्से की कुल आय कि आकलन वर्ष में लागू दर या दरों पर कर के दायरे में होगी, और अलग आकलन पूरा ऐसे प्रत्येक के संबंध में किया जाएगा ऐसी अवधि में शामिल पिछले वर्ष या किसी भी पिछले वर्ष का हिस्सा है.
(3) किसी भी व्यवसाय या पेशे बंद किसी भी व्यक्ति को देना होगा 23 तत्संबंधी पंद्रह दिनों के भीतर इस तरह के बंद का [आकलन] अधिकारी नोटिस.
24 किसी भी व्यवसाय के लिए किसी भी वर्ष में बंद कर दिया जाता है [(3), समाप्ति के बाद प्राप्त किसी भी राशि प्राप्तकर्ता की आय होने का माना जाएगा और ऐसे योग में शामिल किया गया होता, तो रसीद के वर्ष में तदनुसार कर करने का आरोप लगाया ऐसे योग ऐसी समाप्ति से पहले प्राप्त किया गया था व्यापार को आगे बढ़ाया जो व्यक्ति की कुल आय.]
समाप्ति की आय होना समझा जाएगा के बाद (4) किसी भी पेशे से पेशे की समाप्ति, या की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण किसी भी वर्ष में बंद कर दिया जाता है, पेशे पर ले जाने के व्यक्ति, किसी भी राशि प्राप्त प्राप्तकर्ता और ऐसी राशि उक्त व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया गया होता, तो रसीद के वर्ष में तदनुसार कर करने का आरोप लगाया है कि यह इस तरह की समाप्ति से पहले प्राप्त किया गया था.
(5) एक आकलन इस धारा के प्रावधानों के तहत किया जाना है कहां, 23 [आकलन] अधिकारी जिनकी आय एक साथी था जो किसी भी व्यक्ति पर, एक फर्म के मामले में, का आकलन किया जा रहा है व्यक्ति पर सेवा कर सकता है इसकी समाप्ति या, एक कंपनी के मामले में, प्रिंसिपल अधिकारी पर क्या है, के तहत एक नोटिस में शामिल किया जा सकता है जो सभी आवश्यकताओं को या किसी भी युक्त एक नोटिस के समय में इस तरह की फर्म के 25 में से [खंड (i) उप नोटिस के तहत जारी किए गए एक नोटिस के रूप में अगर धारा 142 की उपधारा (1)] और इस अधिनियम के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे 25 [(1) धारा 142 की उपधारा के खंड (i)] .
(6) इस धारा के तहत कर प्रभार्य, यदि कोई हो, कर के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रभार्य होगा.
(7) उप - धारा के प्रावधानों (1) द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस, लागू कर रहे हैं कहां 23 अंडर आफिसर [आकलन] 25 के संबंध में खंड 148 [उप - धारा (1) धारा 142 के या के खंड (i)] इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी भी कर प्रभार्य, में किसी बात के होते हुए भी हो सकता है 26 अनुभाग 148 [उप - धारा (1) धारा 142 के या के खंड (i)], जैसा भी मामला हो, द्वारा रिटर्न प्रस्तुत की आवश्यकता उक्त नोटिस कम से कम सात दिनों से किया जा रहा नहीं, ऐसी अवधि के भीतर जारी किए गए, के रूप में कर रहे हैं जिस व्यक्ति को 27 अधिकारी उचित लगता है कि मई [आकलन].
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र 23 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र 24 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.25. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "उप - धारा (2) धारा 139 के" अधिनियम, 1987 से प्रभावी के लिए एवजी 1989/01/04.
26 अधिनियम, 1987 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "उप - धारा (2) धारा 139 या उप - धारा (1) के" के लिए एवजी 1989/01/04.
प्र.27. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा, "आयकर" के लिए एवजी. से प्रभावी1988/01/04.

