आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 17

वेतन, विशेषाधिकार और परिभाषित वेतन के एवज में मुनाफे

धारा

धारा संख्या

17

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1990

वेतन, विशेषाधिकार और परिभाषित वेतन के एवज में मुनाफे

वेतन, विशेषाधिकार और परिभाषित वेतन के एवज में मुनाफे
वेतन "," विशेषाधिकार "और" वेतन के एवज में मुनाफे में "परिभाषित किया.
92 17.वर्गों 15 और 16 और इस खंड की, के प्रयोजनों के लिए -
(1) "वेतन" भी शामिल है
(मैं) मजदूरी;
(Ii) किसी वार्षिकी या पेंशन;
(Iii) किसी भी ग्रेच्युटी;
(Iv) किसी भी वेतन या मजदूरी के अलावा की या में एवज में कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ;
(V) वेतन के किसी भी अग्रिम;
             93 [(VA) के किसी भी अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान उनके द्वारा उठाया नहीं छोड़;]
(Vi) यह चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है करने के लिए किस हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि के लिए सालाना अभिवृद्धि; और
(सात) हद तक एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट के रूप में स्थानांतरित संतुलन में शामिल कर रहे हैं कि सभी राशियों के कुल जो करने के लिए यह (4) उसके उपनियम के तहत कर के दायरे में है;
             94 (2) "विशेषाधिकार" भी शामिल है
             95 (मैं) किराया मुक्त आवास का मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को उपलब्ध कराई;
(Ii) उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान की किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;
(Iii) कोई लाभ या सुविधा का मूल्य दी या लागत का या निम्न में से किसी मामले में रियायती दर पर नि: शुल्क प्रदान की: -
(क) क्या एक निर्देशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(ख) कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति जा रहा है एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(एक कंपनी सहित) किसी भी नियोक्ता द्वारा (ग) एक कर्मचारी को जिसे पैराग्राफ (क) और (ख) इस उप - खंड के लिए लागू नहीं है और जिनकी आय का प्रावधान 96 [सिर "वेतन" के तहत (कारण से चाहे , या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति है), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुख के मूल्य का अनन्य, चौबीस हजार रुपये से अधिक है.]
97 [स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उनके कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए अपने निवास से निर्धारिती, या इस तरह के कार्यालय या स्थान से से यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग अपने निवास पर दी एक लाभ या सुविधा के रूप में नहीं माना जाएगा या नि: शुल्क या इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर उसे उपलब्ध कराई;]
(Iv) जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि, निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता; और
(V) सीधे चाहे या किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अलावा किसी अन्य फंड, या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष के माध्यम से, नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि 98 [या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध की धारा 3 जी के तहत स्थापित एक जमा लिंक्ड इंश्योरेंस फंड जैसा भी मामला हो अधिनियम, 1948 (1948 का 46), या, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध के धारा 6C अधिनियम, 1952 (1952 का 19)], निर्धारिती के जीवन पर या करने के लिए एक आश्वासन लागू करने के लिए एक वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव;
                         99 [***]
             1 (3) "वेतन के एवज में मुनाफे" भी शामिल है
(मैं) के कारण किसी भी मुआवजे की राशि या अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता पर या अपने रोजगार या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन की समाप्ति के सिलसिले में से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;
(Ii) खंड (10 में निर्दिष्ट किसी भुगतान के अलावा अन्य किसी भी भुगतान () 2 [, खंड (10 ए) 3 [, खंड (10 बी)], खंड (11), 4 [खंड (12) खंड (13A)] का की वजह से या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त धारा 10), (जो यह निर्धारिती या ब्याज से योगदान के शामिल नहीं करता है के लिए हद तक) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं किया जा रहा इस तरह के योगदान पर.
                         5 [***]

 

92 16-3-1974 दिनांक 19-11-1974 को अपील भी सर्कुलर नंबर 150,, सर्कुलर नंबर 130, 14-12-1983 सर्कुलर नं 374,, निर्देश सं 1146 देखें [F.No. 200/9/78 (एआई)], 27-1-1978 दिनांकित, पत्र: एफ नहीं 35/50/65-IT (बी), 27-4-1966 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 5, 16-9 दिनांक -1950, 24-8-1981 सर्कुलर नं 311,, परिपत्र सं 41 (LVIII -2), 27-10-1956 दिनांकित, पत्र: एफ नहीं 35/7/65- (आईटी (बी), 1965/12/02 दिनांकित, 31-12-1985 सर्कुलर नं 445, 20-2-1987 सर्कुलर नं 481,, सर्कुलर नंबर 122, निर्देश सं 1145 [एफ, 19-10-1973 दिनांकित सं 200/6/78-IT (एआई)], सर्कुलर नंबर 386, 27-1-1978 दिनांकित 1984/06/07 दिनांकित और निर्देश सं 133 के पैरा मैं, 1969/10/02 दिनांकित.
93कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.
94 नियम 3 देखें.
95 मंत्रियों अधिनियम, 1952/Salaries और संसद अधिनियम, 1953 और वेतन और संसद अधिनियम, 1977, किराया मुक्त सुसज्जित के मूल्य में विपक्ष के नेता के भत्ते की धारा -9 ए के अधिकारियों के भत्ते के वेतन और भत्ते की धारा 10 ए के संदर्भ में (उसके रखरखाव सहित) निवास एक मंत्री / संसद के एक अधिकारी को उपलब्ध कराई और विपक्ष के एक नेता है और न ही सिर "वेतन" के तहत टैक्स को उसकी आय प्रभार्य की गणना में शामिल किया जाना है.
96 मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुख के मूल्य का विशेष 'सर' के तहत वेतन ", के लिए एवजी, अठारह हजार रुपये से अधिक है; 'वित्त अधिनियम द्वारा, 1985 से प्रभावी 1986/01/04.
97 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
98 श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/08.
99.उपखंड (vi) उपखंड (iv) और (v), वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए में परिणामी संशोधनों के साथ1985/01/04. मूल उपखंड कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1985 से प्रभावी 1985/01/04. मूल उपखंड कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04. संशोधन इस प्रकार के ऑपरेशन में कभी नहीं आया था.
1पत्र F.No. भी देखें 25-5-1964 दिनांकित 35/26/64-IT (बी),.
प्र.20. 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला.
(3)वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
(4)प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "या खंड (12)" अधिनियम, 1964 से प्रभावी के लिए एवजी1964/06/10.
प्र.5. उप शीर्षक, "प्रतिभूतियों पर बी ब्याज" और गंभीर 18 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 21 को 1989/01/04. उनकी चूक करने से पहले. उप शीर्षक 1965/01/04 और 1988/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1988,] से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा यथा संशोधित धारा 18 (धारा 19, वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 20 (1979 ., 1980/01/04 से) और धारा 21 के तहत पढ़ें:
प्रतिभूतियों पर 'बी ब्याज
प्र.18. प्रतिभूतियों पर ब्याज -. (1) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती की वजह से निम्न मात्रा में सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत आय कर के दायरे में होगी, -
केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा पर (मैं) ब्याज;
(द्वितीय) द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या एक कंपनी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज.
                        इस तरह के ब्याज आय से शुल्क नहीं लिया गया था, तो (2) उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) पिछले एक वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज के संबंध में आयकर के लिए शुल्क लिया जा रहा से एक निर्धारिती precluding के रूप में लगाया जाएगा किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए कर.
प्र.19. प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती. विषय धारा 21, सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य का प्रावधान करने के लिए निम्नलिखित करने के बाद अभिकलन किया जाएगा कटौती-
(मैं) इस तरह के ब्याज को साकार करने के उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा खर्च किसी भी उचित राशि;
(Ii) निर्धारिती द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश के उद्देश्य के लिए उधार के पैसे पर देय कोई रुचि नहीं.
प्र.20. एक बैंकिंग कंपनी के मामले में प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती -. (1) एक बैंकिंग के मामले में कंपनी
(I) धारा 19 के खंड (क) में निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए एक राशि उचित व्यय के रूप में माना जा करने के लिए राशि धारा 30, 31 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य हैं के रूप में अपने खर्च का कुल करने के लिए असर एक राशि होगी, 36 और 37 (खंड (ग), (vi), (सात) और उपधारा (VIIa) (1) धारा 36 के अलावा अन्य) पर कर कटौती की समावेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज से सकल प्राप्ति (के रूप में उसी अनुपात धारा 18 के तहत आयकर के लिए स्रोत) प्रभार्य कंपनी के लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं जो सभी स्रोतों से कंपनी की सकल प्राप्तियों को सहन;
(Ii) राशि धारा 19 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज के रूप में माना जा करने के लिए कंपनी द्वारा उसी अनुपात के रूप में उधार के सभी धनराशि पर देय ब्याज की राशि को भालू जो एक राशि होगी प्रतिभूतियों पर ब्याज से सकल प्राप्तियों (कर सहित स्रोत पर कटौती)
                        कंपनी के लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं जो सभी स्रोतों से सकल प्राप्ति के लिए धारा 18 भालू के तहत आय कर के दायरे में.
"(2) व्यय खंड (क) के तहत कटौती की और (ii) उप - धारा (1) के फिर से सिर के तहत कंपनी की आय की गणना के प्रयोजनों के लिए वर्गों 30-37 के तहत स्वीकार्य कटौती का हिस्सा नहीं होगा मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ ".
                         विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "उधार धन 'जमा करने के माध्यम से प्राप्त धनराशि भी शामिल है.
                        प्र.21. प्रतिभूतियों पर ब्याज से राशि घटाया नहीं वर्गों 19 और 20 में निहित कुछ.-होते हुए भी, पर भारत (अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर नहीं किया जा रहा हित) के बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी ब्याज प्रभार्य जो कर भुगतान किया है या काट लिया अध्याय XVII बी के तहत, और धारा 163 के तहत एक एजेंट के रूप में इलाज किया जा सकता है, जो भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो के संबंध में पर सिर "ब्याज के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती नहीं करेगा नहीं किया गया है प्रतिभूति ".
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