आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 17

" वेतन , विशेषाधिकार और वेतन के एवज में मुनाफे में " परिभाषित

धारा

धारा संख्या

17

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1977

" वेतन , विशेषाधिकार और वेतन के एवज में मुनाफे में " परिभाषित

" वेतन , विशेषाधिकार और वेतन के एवज में मुनाफे में " परिभाषित

"वेतन", "विशेषाधिकार" और परिभाषित "वेतन के एवज में मुनाफे".

प्र.17. के प्रयोजनों के लिए वर्गों 15 और 16 इस खंड की, -

(1) "वेतन" भी शामिल है

(मैं) मजदूरी;

(Ii) किसी वार्षिकी या पेंशन;

(Iii) किसी भी ग्रेच्युटी;

(Iv) किसी भी वेतन या मजदूरी के अलावा की या में एवज में कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ;

(V) वेतन के किसी भी अग्रिम;

(Vi) यह चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है करने के लिए किस हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि के लिए सालाना अभिवृद्धि; और

(सात) हद तक एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की चौथी अनुसूची के भाग एक के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट के रूप में स्थानांतरित संतुलन में शामिल कर रहे हैं कि सभी राशियों के कुल जो करने के लिए यह (4) उसके उपनियम के तहत कर के दायरे में है;

* (2) "विशेषाधिकार" भी शामिल है

(मैं) किराया मुक्त आवास का मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को उपलब्ध कराई;

(Ii) उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान की किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;

(Iii) कोई लाभ या सुविधा का मूल्य दी या निम्नलिखित मामलों में से किसी में नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई

(क) क्या एक निर्देशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;

(ख) कंपनी में एक उप stantial हित है जो एक व्यक्ति जा रहा है एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;

करने के लिए एक कर्मचारी को (एक कंपनी सहित) किसी भी नियोक्ता द्वारा (ग) जिसे पैराग्राफ (क) और (ख) इस उप - खंड के लिए लागू नहीं है और जिनकी आय सिर के नीचे "वेतन" सभी के मूल्य के अनन्य के प्रावधानों मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की लाभ या सुख, अठारह हजार रुपये से अधिक है;

(Iv) जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि, निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता; और

(V) नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि, सीधे चाहे या निर्धारिती के जीवन पर एक आश्वासन लागू करने के लिए या किसी वर्ष के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, के अलावा किसी अन्य फंड के माध्यम से;

(3) "वेतन के एवज में मुनाफे" भी शामिल है

(मैं) के कारण किसी भी मुआवजे की राशि या अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता पर या अपने रोजगार या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन की समाप्ति के सिलसिले में से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;

(Ii) किसी भुगतान [किसी भी भुगतान के अलावा अन्य खंड (10) में निर्दिष्ट, खंड (10 ए). 1 [खंड (7073),] खंड (77), खंड (12) या खंड (13A) की धारा 10 ] , जो यह इस तरह के योगदान पर निर्धारिती या ब्याज से योगदान के शामिल नहीं करता है के लिए सीमा तक, (एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं किया जा रहा) के कारण या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त .

 

1 वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

* अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन के लिए, नियम 3 देखें.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

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