आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 166

निदेशकों के कर्तव्य

धारा

धारा संख्या

166

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - नियुक्ति और निर्देशकों की योग्यता

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

निदेशकों के कर्तव्य

निदेशकों के कर्तव्य

निदेशकों के कर्तव्य I

166.(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी कंपनी का निदेशक कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करेगा।

(2) किसी कंपनी का निदेशक, कंपनी के उद्देश्यों को उसके समग्र सदस्यों के लाभ के लिए, तथा कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय और पर्यावरण की सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में बढ़ावा देने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करेगा।

(3) किसी कंपनी का निदेशक अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित एवं उचित सावधानी, कौशल एवं परिश्रम के साथ करेगा तथा स्वतंत्र निर्णय लेगा।

(4) किसी कंपनी का निदेशक ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित कंपनी के हित के साथ टकराव करता हो या संभवतः टकराव कर सकता हो।

(5) किसी कंपनी का निदेशक स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारों, साझेदारों अथवा सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ या फायदा नहीं पहुंचाएगा अथवा पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा और यदि ऐसा निदेशक अनुचित लाभ अर्जित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे उस लाभ के बराबर राशि कंपनी को अदा करनी होगी।

(6) किसी कंपनी का निदेशक अपना पद किसी और को नहीं सौंपेगा तथा इस प्रकार किया गया कोई भी पद-निर्धारण शून्य होगा।

(7) यदि कंपनी का कोई निदेशक इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसे निदेशक को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा।


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