वेतन से कटौती
वेतन से कटौती.
28 16. सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य अर्थात् निम्नलिखित कटौती, बनाने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -
29 [(i) 30 [] की कटौती 31 [ 32 [तैंतीस और वेतन के प्रतिशत के एक तिहाई के बराबर या एक राशि 33 कम]] है, जो भी [पंद्रह] हजार रुपए,:
34 [***]
35 ["शब्दों के लिए के रूप में यदि एक निर्धारिती के मामले में, जिसकी कुल आय इस धारा के तहत किसी भी कटौती पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक नहीं है करने से पहले एक औरत होने के नाते, इस खंड के प्रावधानों के प्रभावी होंगे बशर्ते कि 36 [ पंद्रह] हजार रुपए, "शब्द" 36 [अठारह] हजार रुपए "प्रतिस्थापित किया गया था.]
37 [स्पष्टीकरण 38 [***]. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा जहां, एक निर्धारिती के मामले में, वेतन से, या एक से अधिक नियोक्ता, इस धारा के तहत कटौती करेगा या भुगतान की अनुमति दी द्वारा कारण है कि घोषित किया जाता है भुगतान या निर्धारिती की अनुमति दी है और किसी भी हालत में इस धारा के तहत निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी वजह से कुल वेतन, के संदर्भ में गणना की जा;]
39 [***]
(Ii) 40 एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में [एक कटौती] विशेष रूप से उसके द्वारा निर्धारिती को दी गई नियोक्ता
(क) सरकार से एक वेतन, जो भी कम हो (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) अपने वेतन के पांचवें या पांच हजार रुपए के बराबर एक राशि की रसीद में है जो एक निर्धारिती के मामले में; और
(ख) इस तरह के मनोरंजन भत्ता की रसीद में है और नियमित रूप से अप्रैल, 1955 के 1 दिन पहले एक तारीख से अपने वर्तमान नियोक्ता से इस तरह के मनोरंजन भत्ता की रसीद में लगातार कर दिया गया है, जो किसी भी अन्य निर्धारिती के मामले में, इस तरह के मनोरंजन की राशि नियमित रूप से अप्रैल, 1955, या (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) अपने वेतन के पांचवें या सात हजार पांच के बराबर राशि के 1 दिन पहले समाप्त होने के किसी भी पिछले एक साल में अपने वर्तमान नियोक्ता से निर्धारिती द्वारा प्राप्त भत्ता कम से कम जो भी सौ रुपए,;
41 [(ग) अनुच्छेद 276 के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर एक कर के कारण निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि की कटौती 42 संविधान के द्वारा या किसी भी कानून के तहत लगाया.]
(Iv) 43 [***]
(V) 44 [***]
प्र 28 प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.29. 1975/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित.
प्र.30. एवजी के लिए वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा "निर्धारिती के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में" 1981/01/04.
प्र.31.एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा [यह 1981/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा किए गए संशोधन के बाद खड़ा था] निम्नलिखित 1982/01/04:
"आधार पर गणना की एक राशि अर्थात्, इसके अंतर्गत प्रदान की: -
| (क) वेतन रुपये से अधिक नहीं है जहां.10]000 | 20 प्रति इस तरह के वेतन का प्रतिशत; |
| (ख) वेतन रुपये से अधिक हो गया है.10]000 | रुपये. 2,000 से अधिक ऐसे वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी. 10,000 रुपए या. 3500, जो भी कम है: " |
प्र.32. , वेतन या † दस हजार रुपये का प्रतिशत * तीस के बराबर राशि "के लिए एवजी
जो भी वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा "कम है 1989/01/04. * "तीस" वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा "पच्चीस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था, 1987/01/04 से प्रभावी और "पच्चीस" 1983/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा "बीस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था , † "दस" 1987/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा "छह" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था और "छह" वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "पांच" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1984/01/04.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा "बारह" के लिए एवजी 1994/01/04.
प्र.34. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1990/01/04. इससे पहले, परंतुक, 1982/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
'परंतु-
(मैं) [***]
(Ii) जहां किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह से और विशेष रूप से, निर्धारिती द्वारा इस्तेमाल के लिए अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान की जाती है; या
(Iii) एक या एक से अधिक मोटर कारें अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह से और विशेष रूप से, स्वामित्व या किराए पर लिया निर्धारिती की नियोक्ता द्वारा और निर्धारिती इस तरह के मोटर कार या इस तरह के मोटर कारों के सभी या किसी के उपयोग की अनुमति दी है, जहां ,
इस धारा के तहत कटौती एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी. "
प्र.35. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
प्र.36. वित्त अधिनियम द्वारा क्रमशः "बारह" और "पंद्रह", 1993 से प्रभावी के लिए एवजी 1994/01/04.
प्र.37. कराधान 1975/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, और वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी से स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने द्वारा डाला1986/01/04.
38. "1" वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1990/01/04.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1990/01/04. इससे पहले, स्पष्टीकरण 2, 1986/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1985, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
"स्पष्टीकरण 2. के लिए इस खंड के परन्तुक के प्रयोजनों, किसी भी वाहन का उपयोग करने के लिए, उसमें उनके कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए अपने निवास से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए, या अपने निवास पर इस तरह के कार्यालय या स्थान से संदर्भित अन्यथा पूर्ण और विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन की तुलना में इस तरह के वाहन के उपयोग के रूप में नहीं माना जाएगा; "
प्र 40 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
प्र.41. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04. इससे पहले, यह वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1975/01/04.
प्र.42. लेख 276 के पाठ के लिए (2) संविधान की, देखें एक परिशिष्ट.
प्र 43 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1975/01/04. इससे पहले, खंड (चतुर्थ) 1968/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968, 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1969, द्वारा संशोधित / प्रतिस्थापित किया गया था, वित्त 1971/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1970, और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी1972/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1975/01/04.

