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धारा 16

उत्तराधिकार का क्रम और हिंदू महिला के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का तरीका

धारा

धारा संख्या

16

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - निर्वसीयत उत्तराधिकार

अधिनियम

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

वर्ष

उत्तराधिकार का क्रम और हिंदू महिला के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का तरीका

उत्तराधिकार का क्रम और हिंदू महिला के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का तरीका
उत्तराधिकार का क्रम और हिंदू महिला के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का तरीका I
16. धारा 15 में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार का क्रम होगा, और उन उत्तराधिकारियों के बीच निर्वसीयत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात: -
नियम 1 : धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारियों में से, एक प्रविष्टि में शामिल उत्तराधिकारियों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में शामिल उत्तराधिकारियों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी तथा उसी प्रविष्टि में शामिल उत्तराधिकारियों को एक साथ उत्तराधिकार ग्रहण करना होगा।
नियम 2: यदि निर्वसीयतधारी का कोई पुत्र या पुत्री निर्वसीयतधारी से पहले मर गया हो और उसकी मृत्यु के समय उसके अपने बच्चे जीवित रह गए हों, तो ऐसे पुत्र या पुत्री के बच्चे आपस में वह हिस्सा लेंगे जो ऐसा पुत्र या पुत्री, निर्वसीयतधारी की मृत्यु के समय जीवित रहते हुए लेता।
नियम 3: उपधारा (1) के खंड (ख), (ग) और (घ) तथा धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों पर बिना वसीयत किए हुए व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण उसी क्रम और उन्हीं नियमों के अनुसार होगा, जो उस स्थिति में लागू होते, जब संपत्ति पिता या माता या पति की होती, जैसा भी मामला हो, और ऐसे व्यक्ति की उस संपत्ति के संबंध में बिना वसीयत किए हुए व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती।
 
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