आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 151

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धारा

धारा संख्या

151

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - प्रबंधन और प्रशासन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

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सदस्यों का सूचकांक.

151(1) प्रत्येक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर एक सूचकांक गठन करने के लिए अपने आप में ही इस तरह के एक फार्म में है, जब तक, के नाम से (जो एक कार्ड सूचक के रूप में हो सकता है) एक सूचकांक रखना होगा पचास से अधिक सदस्यों वाले कंपनी के सदस्यों और, किसी भी परिवर्तन के सदस्यों के रजिस्टर में किया जाता है जिस पर तारीख के बाद चौदह दिनों के भीतर इस सूचकांक में आवश्यक परिवर्तन करेगा.

(2) सूचकांक, प्रत्येक सदस्य के सम्मान में, आसानी से पाया जा रजिस्टर में उस सदस्य से संबंधित प्रविष्टियों को सक्षम करने के लिए एक पर्याप्त संकेत होनी चाहिए.

(3) सूचकांक, हर समय, सदस्यों के रजिस्टर के रूप में एक ही जगह पर रखा जाएगा.

(4) यदि डिफ़ॉल्ट (1), (2) और (3), कंपनी, और डिफ़ॉल्ट रूप में है, जो कंपनी के हर अधिकारी, तक का हो सकता है जो ठीक से दंडनीय होगा उप - धारा के साथ अनुपालन में किया जाता है 45 [ पांच सौ] रुपए.

 

प्र.45.  कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "पचास" के लिए एवजी 13-12-2000.

  

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