अनन्तिम निर्धारण
अनंतिम मूल्यांकन.
141 (1) आयकर अधिकारी के अधीन किए गए एक वापसी की प्राप्ति के बाद किसी भी समय हो सकती है धारा 139 , उनकी वापसी के आधार पर, निर्धारिती द्वारा टैक्स की एक अनंतिम मूल्यांकन देय, एक सारांश तरीके से बनाने के लिए आगे बढ़ना और, यदि कोई हो, खातों और दस्तावेजों इसे साथ.
(2) इस धारा के कारण प्रभाव के तहत किसी भी मूल्यांकन करने में से दी जाएगी
(क) भत्ता (2) की उपधारा में निर्दिष्ट धारा 32 ; और
(ख) उप - धारा के तहत आगे बढ़ाया किसी भी हानि (1) की धारा 72 (2) के उपबन्धों पर खंड 73 या उप - धारा (1) के खंड 74 .
अपनी वापसी प्राप्त किया गया है अगर (3) एक फर्म के एक भागीदार के साथी खुद की वापसी प्राप्त नहीं हुआ है, भले ही, फर्म की आय में उसकी हिस्सेदारी के संबंध में उप - धारा (1) के तहत मूल्यांकन किया जा सकता है.
(4) एक फर्म उप - धारा के तहत मूल्यांकन किया जा सकता है (1) यह एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा जहां निम्नलिखित मामले में छोड़कर एक अपंजीकृत फर्म, के रूप में
(क) फर्म अपने आकलन पूरा हो चुका है, जिसके लिए नवीनतम आकलन वर्ष के लिए एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन, और यह अध्याय XVI बी में निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उप के तहत पंजीकरण या घोषणा के लिए अपने आवेदन दायर किया गया था, जहां की धारा (7) अनुभाग 184 अनंतिम आकलन किया जा रहा है जिसके लिए आकलन वर्ष के लिए;
(ख) जहां कोई नियमित मूल्यांकन अनंतिम आकलन किया जा रहा है जिसके लिए आकलन वर्ष पूर्ववर्ती किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए फर्म पर किया गया है, और फर्म दायर अध्याय XVI बी में निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, है पंजीकरण, या घोषणा के लिए अपने आवेदन पूर्वोक्त रूप में आकलन वर्ष के लिए, जिसके लिए अनंतिम आकलन किया जा रहा है.
(5) एक नियमित रूप से आकलन किया गया है, भुगतान किया है या (1) नियमित रूप से आकलन करने की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा उपधारा के अधीन किए गए अनंतिम मूल्यांकन की ओर से भुगतान किया गया है समझा किसी भी राशि; अनंतिम मूल्यांकन की दिशा में भुगतान किया गया है के लिए भुगतान किया है या समझा राशि नियमित मूल्यांकन के तहत देय राशि से अधिक है और, अतिरिक्त निर्धारिती को लौटा दी जाएगी.
(6) किया या कारण से या इस खंड के अधीन किए गए किसी भी अनंतिम मूल्यांकन के परिणाम में सहा कुछ नहीं नियमित मूल्यांकन के पाठ्यक्रम में पैदा हो सकता है जो किसी भी मुद्दे की, योग्यता के आधार पर, दृढ़ संकल्प पर प्रतिकूल प्रभाव होगा.
(7) उप - धारा के अधीन किए गए एक अनंतिम आकलन के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं किया जा सकता (1).
[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

