आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 139क

स्थायी लेखा संख्या

धारा

धारा संख्या

139क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1994

स्थायी लेखा संख्या

स्थायी लेखा संख्या
94 [स्थायी खाता संख्या.
139 क.               (1) प्रत्येक व्यक्ति, उसकी कुल आय या वह के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय अगर 95 [किसी भी पिछले वर्ष] आय कर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि से अधिक है और वह है किसी भी स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया, जैसा निर्धारित किया गया इस तरह समय के भीतर, करेगा 96 के लिए लागू 97 स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए [आकलन] अधिकारी.
98 [(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), हर व्यक्ति कि उप - धारा के तहत गिरने, लेकिन नहीं
(मैं) जिसका कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां हैं या किसी भी पिछले एक साल में पचास हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है किसी भी व्यापार पर ले जा; या
(Ii) धारा 139 की उप - धारा (4 क) के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो,
और जो कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया है, ऐसे समय के भीतर निर्धारित किया जा सकता है करेगा के रूप में 99 स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को लागू होते हैं.]
(3) 1 अधिकारी भी कर देय है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, एक स्थायी खाता संख्या के लिए आवंटित कर सकता है [आकलन].
2 (4) सभी स्थायी खाता संख्या कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 41) के प्रारंभ से पहले करदाता को आवंटित, करेगा, बोर्ड के रूप में इस तरह की तारीख से प्रभावी हो सकता है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट , इस धारा के प्रावधानों के तहत उन्हें आवंटित किया गया है समझा जाएगा.
(5) एक स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है या इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जाता है, वह करेगा,
(क) उनके सभी को देता है, या किसी भी आयकर प्राधिकरण, साथ पत्राचार में भाव इस तरह के नंबर;
कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में (ख) बोली ऐसी संख्या;
(ग) के रूप में इस तरह के लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में भाव इस तरह के नंबर राजस्व के हित में बोर्ड द्वारा निर्धारित है, और उसके द्वारा में प्रवेश किया जा सकता है;
(घ) अंतरंग 1 [आकलन] अधिकारी ने अपने संबोधन में या अपने व्यवसाय के नाम और प्रकृति में कोई बदलाव.
(6) बोर्ड के नियमों के लिए प्रदान कर सकते हैं
(एक) फार्म और एक आवेदन एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन और इस तरह के आवेदन शामिल होगा जो ब्यौरे के लिए किया जा सकता है जिस तरह से;
(बी) के संबंध में लेनदेन की श्रेणियों स्थायी खाता संख्या इस तरह की संख्या में इस तरह के लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में आवंटित किया गया है जिसे करने के लिए व्यक्तियों द्वारा उद्धृत किया जाएगा जो;
             3 [(ग) स्थायी खाता संख्या जिसे व्यक्तियों के व्यवसाय या पेशे से संबंधित दस्तावेजों की श्रेणियों में जो इस तरह की संख्या में उनके द्वारा उद्धृत किया जाएगा, आवंटित किया गया है.]
स्पष्टीकरण इस खंड, में. -
(एक) 4 [***]
(ख) "स्थायी खाता संख्या" जो एक नंबर का मतलब 5 अधिकारी पहचान के उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को आवंटित कर सकता है [आकलन].]

 

            
94 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
95 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "किसी भी लेखा वर्ष" के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
96 पैन के आवंटन के लिए आवेदन के लिए नियम 114 और फार्म सं 49A देखें. नियम 114 के एक विश्लेषण के लिए भी परिशिष्ट दो देखें.
97 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
98 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1990/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (2) के तहत के रूप में पढ़ा 1-4-1989/1-4-1988 प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित:
                        "(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), हर व्यक्ति कि उप खंड के अंतर्गत आने वाले नहीं हैं, लेकिन जिनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां हैं या किसी भी पिछले पचास हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है किसी भी व्यापार पर ले जा वर्ष और जो किसी भी स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया है, निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे समय के भीतर एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन करना होगा. "
99.नियम 114 और फार्म सं 49A देखें.
1प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
             2. 1976/01/04 बताई गई तारीख से पहले करदाता को आवंटित सभी स्थायी खाता संख्या उनके लिए आवंटित किया गया है समझा जाएगा जिसमें से अधिसूचित तारीख है.Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 edn देखें., Vol.2, पृ. 1561.
(3)प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
(4)छोड़े गए ibid.: पहले अपनी चूक को, खंड (क) के तहत के रूप में खड़ा
'(क) "लेखा वर्ष" का अर्थ है -
(मैं) खातों को बनाए रखने के एक व्यक्ति के संबंध में, इस तरह के खाते हैं या बंद कर दिया और संतुलित किया जाना है जिस पर दिन समाप्त होने वाले वर्ष;
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के संबंध में. '
प्र.5. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

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