आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 133ख

कुछ जानकारी एकत्र करने के लिए पावर

धारा

धारा संख्या

133ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

कुछ जानकारी एकत्र करने के लिए पावर

कुछ जानकारी एकत्र करने के लिए पावर
74 कुछ जानकारी एकत्र करने के लिए [पावर.
133B.               (1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, एक आय कर अधिकारी, के लिए, या करने के लिए प्रासंगिक उपयोगी हो सकता है जो किसी भी जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य के लिए, इस अधिनियम के उद्देश्यों, प्रवेश कर सकते हैं
(क) ऐसे प्राधिकारी को सौंपा क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी भी इमारत या स्थान; या
(ख) वह अधिकारिता का प्रयोग जिनके संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा किसी भी इमारत या स्थान,
एक व्यवसाय या पेशे ऐसी जगह इस तरह के कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान या नहीं हो, और किसी भी मालिक, कर्मचारी या कि समय और स्थान पर करने के लिए किसी भी रूप में भाग लेने के हो सकते हैं, जो किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे पर किया जाता है, या है, जिस पर में मदद करने, के रूप में इस तरह की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इस तरह के कारोबार या पेशे की तरफ ले जाने के लिए निर्धारित किया जा सकता है 75 .
(2) एक आयकर प्राधिकारी उपधारा में निर्दिष्ट व्यवसाय या पेशे के किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं (1) केवल ऐसी जगह व्यवसाय या पेशे के संचालन के लिए खुला है, जिस पर घंटे के दौरान.
(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा इस धारा के तहत अभिनय एक आयकर प्राधिकरण, कोई खाता नहीं है पर, हटाने या वह प्रवेश कर गया है, जिसमें इमारत या स्थान, किसी भी खाते की किताबें या से निकाले जाने का कारण होगा कि घोषित किया जाता है अन्य दस्तावेजों या किसी भी नकदी, शेयर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज.
विवरण: इस खंड में, "आयकर प्राधिकरण" एक साधन के 76 [उप] आयुक्त, एक 77 [सहायक निदेशक] या एक 78 [आकलन] अधिकारी, और द्वारा अधिकृत किया गया है, जो आयकर का एक इंस्पेक्टर भी शामिल है 78 [ जिनके संबंध में क्षेत्र के संबंध में इस खंड के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आकलन] अधिकारी 78 [] निर्धारण अधिकारी उसके अधिकार क्षेत्र या भाग व्यायाम.]

 

74 वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 13-5-1986.
७५.नियम 112E और फार्म सं 45D देखें.
७६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा, अधिनियम, 1987 से प्रभावी "सहायक निरीक्षण" के लिए एवजी 1988/01/04.
77 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निरीक्षण के सहायक निदेशक" के लिए एवजी 1988/01/04.
७८."आयकर", इबिद लिए एवजी.

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