आदि, खाते की किताबें मांग करने का अधिकार
24 आदि खाते की किताबें मांग को [पॉवर्स
132a. 25 (1) निरीक्षण या आयुक्त के निदेशक, अपने कब्जे में जानकारी के परिणाम में विश्वास करने का कारण है कहां कि-
(क) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उप - धारा (आई) के तहत एक सम्मन जिसे किसी भी व्यक्ति (1922 का 11), या उप - धारा (1) इस अधिनियम की धारा 131 का, या (4) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 के, या इस अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के तहत उप - धारा के तहत एक नोटिस उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण के किसी भी पुस्तकों के लिए जारी किया गया था खाता या अन्य दस्तावेजों को छोड़ दिया जाए या उत्पादन करने में विफल रहा, या उत्पादित करने के लिए कारण है, खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों, इस तरह के सम्मन या नोटिस और खाता या अन्य दस्तावेजों के बारे में कहा बुक्स द्वारा आवश्यकता के रूप में किसी भी अधिकारी ने हिरासत में ले लिया गया है या किसी भी अन्य बल में कुछ समय के लिए कानून, या के तहत अधिकार
(बी) खाते या अन्य दस्तावेजों के किसी भी पुस्तकों के लिए उपयोगी है, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हो जाएगा (1922 का 11), या इस अधिनियम और एक सम्मन या नोटिस के रूप में जिसे किसी भी व्यक्ति के नीचे उक्त या नहीं लूंगा जारी किया जा सकता है किया गया है, या, उत्पादन या, जिसे या जो इस तरह की पुस्तकों के द्वारा किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा खाते की ऐसी किताबें या अन्य दस्तावेजों की वापसी पर खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों का उत्पादन होने का कारण नहीं होता खाता या अन्य दस्तावेजों के बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत हिरासत में ले लिया, या किया गया है
(ग) किसी भी संपत्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से आय या संपत्ति नहीं किया गया है, या नहीं किया गया है, जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रयोजनों के लिए खुलासा,, या इस अधिनियम का प्रतिनिधित्व जिसका अधिकार या नियंत्रण ऐसी संपत्ति बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा हिरासत में लिया गया है से,
तो, निरीक्षण या आयुक्त के निदेशक निरीक्षण के किसी भी उप निदेशक, निरीक्षण सहायक आयुक्त, निरीक्षण या आयकर अधिकारी के सहायक निदेशक (इस भाग में इसके बाद प्राधिकृत और (2) के उप खंड में हो सकता है अनुभाग 278D के रूप में भेजा मामले requisitioning अधिकारी को खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति देने के लिए, हो सकता है के रूप में अधिकारी या प्राधिकारी की आवश्यकता के लिए requisitioning अधिकारी), खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट.
(2) उप - धारा के तहत बनाई जा रही एक मांगे जाने पर (1), अधिकारी या प्राधिकरण (क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) या खंड (ग), जैसा भी मामला हो, कि उप - धारा की जाएगी requisitioning अधिकारी या तो तुरंत या जब ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी यह अपने या अपने हिरासत में एक ही बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं रह जाता राय है कि करने के लिए खाते की किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति पहुँचा.
(3) खाते, अन्य दस्तावेज या संपत्ति के किसी भी पुस्तकें requisitioning अधिकारी के लिए दिया गया, जहां से (14) (दोनों समावेशी) के उप वर्गों (4 ए) के प्रावधानों के अनुभाग 132 और खंड 132B करेगा, अब तक हो सकता है के रूप में खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति की (1) उपधारा के तहत जब्त कर लिया गया था के रूप में यदि लागू हो सकता है, खंड 132 requisitioning खंड (क) या खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति की हिरासत से अधिकारी (ख) या खंड (द्वारा ग), मामले के रूप में उप - धारा (1) इस भाग की और के रूप में यदि "प्राधिकृत अधिकारी" (14 करने के लिए उक्त उप वर्गों (4 क) में से किसी में होने वाली शब्दों) के लिए, शब्द, "हो सकता है requisitioning अधिकारी "रख दिए गए.]

