पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या आदि की मांग करने की केंद्र सरकार की शक्ति
[पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या आदि की मांग करने की केंद्र सरकार की शक्ति।
12क इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केन्द्रीय सरकार यह अपेक्षा कर सकती है कि कोई व्यक्ति, जो धारा 11 के अधीन पूर्व अनुमति या अनुमोदन चाहता है या धारा 12 के अधीन प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए या, यथास्थिति, धारा 16 के अधीन प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करता है, वह पहचान दस्तावेज के रूप में अपने सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अधीन जारी आधार संख्या या विदेशी होने की स्थिति में पासपोर्ट या भारत के विदेशी नागरिक कार्ड की प्रति उपलब्ध कराएगा । ]

