प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
सहायक आयुक्त (निरीक्षण) की अधिकारिता
123.29[प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]
29. लोप से पूर्व धारा 123 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से प्रतिस्थापित की गर्इ थी।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

