अनुषंगी फायदों की बाबत अग्रिम कर
अनुषंगी फायदों की बाबत अग्रिम कर
115बञ.(1) प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 115बझ के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी है, स्वप्रेरणा से, उपधारा (2) में अधिकथित रीति में परिकलित अपने चालू अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करेगा।
(2) वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर निम्नलिखित द्वारा संदेय होगा–
(क) ऐसी सभी कंपनियां, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी हैं और प्रत्येक किस्त के लिए नियत तारीख और ऐसी किस्त की रकम वह होगी जो नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट है :
सारणी 1
| किस्त की नियत तारीख | संदेय रकम |
| 15 जून को या उससे पूर्व | ऐसे अग्रिम कर का कम से कम पन्द्रह प्रतिशत। |
| 15 सितंबर को या उससे पूर्व | पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम, यदि कोर्इ हो, को घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर का कम से कम पैंतालीस प्रतिशत। |
| 15 दिसंबर को या उससे पूर्व | पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोर्इ हों, को घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत। |
| 15 मार्च को या उससे पूर्व | पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोर्इ हो, को घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर की संपूर्ण रकम; |
(ख) सभी निर्धारिती (कंपनियों से भिन्न), जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी हैं और प्रत्येक किस्त की नियत तारीख और ऐसी किस्त की रकम वह होगी जो नीचे सारणी 2 में विनिर्दिष्ट है :
सारणी 2
| किस्त की नियत तारीख | संदेय रकम |
| 15 सितंबर को या उससे पूर्व | ऐसे अग्रिम कर का कम से कम तीस प्रतिशत। |
| 15 दिसंबर को या उससे पूर्व | पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम, यदि कोर्इ हो, को घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर का कम से कम साठ प्रतिशत। |
| 15 मार्च को या उससे पूर्व | पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोर्इ हो, को घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर की संपूर्ण रकम। |
(3) जहां कोर्इ निर्धारिती, जो कंपनी है, किसी किस्त के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर नियत तारीख तक संदेय रकम से कम है वहां वह–
(i) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 जून को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत से कम रहता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास;
(ii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 सितंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के पैंतालीस प्रतिशत से कम रहता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास;
(iii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 दिसंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम रहता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास; और
(iv) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पूर्व संदत्त अग्रिम कर संदेय अग्रिम कर के शत-प्रतिशत से कम रहता है, एक प्रतिशत;
की दर से परिकलित साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।
(4) जहां कोर्इ निर्धारिती, जो कंपनी से भिन्न कोर्इ व्यक्ति है, किसी किस्त के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर नियत तारीख तक संदेय रकम से कम है वहां वह–
(i) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 सितंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के तीस प्रतिशत से कम रहता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास;
(ii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 दिसंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के साठ प्रतिशत से कम रहता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास; और
(iii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पूर्व संदत्त अग्रिम कर संदेय अग्रिम कर के शत-प्रतिशत से कम रहता है, एक प्रतिशत;
की दर से परिकलित साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।
(5) जहां कोर्इ निर्धारिती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है, या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर धारा 115बड़ या 115बच या धारा 115बछ के अधीन निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम है, वहां निर्धारिती उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से धारा 115बड़ या 115बच या धारा 115बछ के अधीन कर के निर्धारण की तारीख तक की अवधि वाले प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत प्रति मास की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

