आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 115

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

115

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1964

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

115.  एक कंपनी की कुल आय सिर के तहत किसी भी आय प्रभार्य शामिल कहां, यह द्वारा देय टैक्स निम्नलिखित होंगें (जैसे लाभ अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों को या से संबंधित है) 'पूंजी लाभ'

1 [(क) कुल के बराबर आयकर की राशि के-

(1) की उपधारा (2) के तहत, यदि कोई हो, बारह की दर और पूंजीगत लाभ की राशि पर एक फीसदी आधे पर प्रभार्य गणना की आय-कर की राशि धारा 45 ; और

(2) यह प्रभार्य हो गया होता है जिसके साथ आयकर की राशि अपने कुल आय उप-खंड (1) में निर्दिष्ट पूंजीगत लाभ की राशि से कम हो गया था;

(ख) कुल के- के बराबर सुपर-कर की राशि

(1) अपनी कुल आय में शामिल अल्पकालिक अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों को पूंजी संपत्ति से संबंधित पूंजीगत लाभ की राशि पर गणना की सुपर-कर की राशि

इमारतों या भूमि या भवन या भूमि में किसी भी अधिकार से संबंधित के रूप में इस तरह के पूंजी लाभ की राशि का इतना प्रतिशत पंद्रह की दर से (मैं); और

(Ii) इस प्रकार पूंजीगत लाभ के संतुलन पर पांच प्रतिशत की दर से, किसी भी [छोड़कर पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, के लिए भेजा उप-खंड (1) के खंड (क)] अगर; और

(2) यह प्रभार्य हो गया होता है जिसके साथ सुपर-कर की राशि अपने कुल आय अपनी कुल आय में शामिल अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों की तुलना में अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित पूंजीगत लाभ की राशि से कम हो गया था.]]

 

1 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा प्रतिस्थापित 1964/01/04. उनके प्रतिस्थापन से पहले, खंड (क) और (ख) के तहत के रूप में पढ़ें:

"(क) क्या यह अपने कुल आय पर प्रभार्य है जिसके साथ आयकर की राशि;

(ख) अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों की तुलना में अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित पूंजीगत लाभ की राशि पर पांच प्रतिशत की दर से गणना की सुपर-कर की राशि के कुल के बराबर सुपर-कर की राशि कुल में शामिल आय और यह प्रभार्य होगा जिसके साथ सुपर-कर की राशि अपने कुल आय इस तरह उक्त पूंजीगत लाभ की राशि से कम हो गया था. "

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

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