वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर ब्याज पर टैक्स.
96 112A.[वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1989/01/04. मूल अनुभाग वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1965/11/09.]
96 पहले अपनी चूक, धारा 112A के लिए, वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा संशोधित 1966/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी : 1968/1/4, कराधान कानून 1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 1-4-1968/1969 और वित्त अधिनियम, 1973, से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970, के तहत के रूप में खड़ा
'एक निर्धारिती की कुल आय, एक कंपनी होने के नाते नहीं, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक), उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर पर कोई ब्याज भी शामिल है जहां होंगें
(क) इस तरह के समावेश की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि, ताकि कम कुल आय उसकी कुल आय हो गया था; प्लस
(ख) इस तरह के ब्याज की राशि पर कर की गणना आयकर की राशि कुल आय पर लागू हो गया होता, जो आयकर की औसत दर से कुल आय में शामिल अगर इस तरह के ब्याज और मुआवजे की राशि की राशि या ; अन्य भुगतान उपखंड (क) या उपखंड (ख) या खंड के उपखंड (ग) (ख) धारा 28 की और पूंजीगत लाभ की, यदि कोई हो, इसका हिस्सा गठन नहीं था में करने के लिए भेजा
(ग) [***]
स्पष्टीकरण 1 [***]
स्पष्टीकरण 2:. इस अनुभाग और अनुभाग 193 के प्रयोजनों के लिए, "राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक)" "राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक)" बैंक सीरीज 'भी शामिल

