आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 112क

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर ब्याज पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

112क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर ब्याज पर टैक्स

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर ब्याज पर टैक्स

8 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर ब्याज पर [कर.

112A. जहां से एक एक कंपनी होने के नाते नहीं, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक), उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर पर कोई ब्याज भी शामिल है, का आकलन करेगा होने वाली कुल आय

9 [(क) इस तरह के समावेश की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि थी, इसलिए उसकी कुल आय गया कम कुल आय, प्लस

(ख) इस तरह के ब्याज की राशि पर कर की गणना आयकर की राशि कुल आय पर लागू हो गया होता, जो आयकर की औसत दर से कुल आय में शामिल अगर इस तरह के ब्याज और मुआवजे की राशि की राशि या अन्य भुगतान में निर्दिष्ट 10 [उप ctause (क) या उपखंड (ख) या के उप - खंड (ग)] खंड (द्वितीय) की धारा 28 की और पूंजीगत लाभ की, यदि कोई हो, का गठन नहीं किया था हिस्सा यह;]

(ग) 11 [***]

स्पष्टीकरण 12 [(1)]: 13 [***]

12 [स्पष्टीकरण 2: इस खंड के प्रयोजनों के लिए 14 [ अनुभाग 193] ., "राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक)" "राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) बैंक सीरीज" भी शामिल है]]

 

8   वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/11/09.

9   1968/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ thc'Taxation कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, द्वारा प्रतिस्थापित

10   1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1973, द्वारा डाला.

प्र।11.  वित्त द्वारा छोड़े गए (नहीं, 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.

प्र.12.       वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला 1966/01/04.

प्र.13.   कराधान कानून 1969/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970, के द्वारा छोड़े गए.

प्र.14.   वित्त द्वारा "वर्गों 112,114 और 193" (नहीं, 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी के लिए एवजी 1968/01/04.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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