मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के पूरा होने की समय सीमा
मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन की पूर्ण करने की समय-सीमा
11. (1) धारा 10 के अधीन कोई भी कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया था।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 18 के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में, जिसमें किसी कर निर्धारण को अपास्त या रद्द किया गया हो, नए कर निर्धारण का आदेश, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 18 के अधीन आदेश प्राप्त किया गया हो।
(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम की धारा 15 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 22 के अधीन किसी आदेश में या इस अधिनियम के अधीन अपील से भिन्न किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय के आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण पर लागू नहीं होंगे और ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय पूरा किया जा सकेगा जिसमें ऐसा आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है।
स्पष्टीकरण 1- इस धारा के उद्देश्य के लिए सीमा की अवधि की गणना में-
( i ) कार्यवाही के पूरे या किसी भी हिस्से को फिर से खोलने में लगने वाला समय; या
( ii ) वह अवधि जिसके दौरान किसी अदालत के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा मूल्यांकन कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है; या
( iii ) वह अवधि, जिसको आयकर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क या इस अधिनियम की धारा 73 के अधीन निर्दिष्ट करार के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई संदर्भ या पहला संदर्भ किया जाता है, से प्रारंभ होकर वह अवधि, जिसको प्रधान आयुक्त या आयुक्त को इस प्रकार अनुरोधित सूचना अंतिम बार प्राप्त होती है, या एक वर्ष की अवधि, जो भी कम हो,
बाहर रखा जाएगाः
बशर्ते कि जहां पूर्वोक्त समय या अवधि के बहिष्कार के तुरंत बाद, उप-धारा (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि, जो मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए उपलब्ध है, जैसा भी मामला हो, साठ दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि साठ दिनों तक बढ़ा दी जाएगी और पूर्वोक्त सीमा की अवधि तदनुसार बढ़ाई गई समझी जाएगी।
स्पष्टीकरण 2- जहाँ उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश द्वारा किसी अघोषित विदेशी आय और आस्ति को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए किसी करदाता के संबंध में कुल अघोषित विदेशी आय और आस्ति से बाहर रखा जाता है, वहाँ किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी अघोषित विदेशी आय और आस्ति का कर निर्धारण, धारा 10 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप किया गया कर निर्धारण माना जाएगा या उसे प्रभावी करने के लिए किया गया कर निर्धारण माना जाएगा।

