निर्देश आदि जारी करने के लिए बोर्ड की शक्ति
बोर्ड की निर्देश आदि जारी करने की शक्ति
10.(1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय-समय पर, आयकर प्राधिकारियों को ऐसे निदेश या आदेश जारी कर सकता है, जैसा वह उचित समझे:
बशर्ते कि कोई भी निदेश या आदेश इस प्रकार जारी नहीं किया जाएगा जिससे किसी नामित प्राधिकारी को किसी विशेष मामले का किसी विशेष तरीके से निपटान करने की आवश्यकता हो।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बोर्ड, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, जिसमें राजस्व संग्रह भी शामिल है, आवश्यक या समीचीन समझे, मामलों के किसी वर्ग के संबंध में समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिनमें इस अधिनियम से संबंधित किसी कार्य में, जिसमें राजस्व संग्रह भी शामिल है, प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देश, सिद्धांत या प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हों और ऐसा आदेश जारी कर सकता है, यदि बोर्ड की राय में ऐसा करना जनहित में आवश्यक है।

