संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
[2015 का 22]
काले धन अर्थात अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए प्रावधान करने, ऐसी आय और परिसंपत्तियों से निपटने की प्रक्रिया और भारत के बाहर रखी गई किसी अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति पर कर लगाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा इस प्रकार अधिनियमित किया गयाः-
अध्याय I
(प्रारंभिक)
संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्रफल और प्रारंभ
1. (1) इस अधिनियम को काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 कहा जा सकता है।
(2) यह सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।
(3) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, यह पर लागू होगा 1 [जुलाई, 2015 का पहला दिन]।
1.काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 द्वारा "अप्रैल, 2016 के पहले दिन" के लिए प्रतिस्थापित 1-7-2015.

