का.आ. 848 : अधिसूचना: का. आ. 848 जारी करने की तारीख: 15/3/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 848
अधिसूचना तिथि
15/03/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/03/1999
अधिसूचना: तो 848
धारा (ओं) भेजा: एस.35CCB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/3/1999
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए नियम, 1962,.
संस्था / संघ का नाम
Vanarai, विजयनगर, पुणे 400 001.
कार्यक्रम: प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण.
प्र.20. खंड 35CCB की उप - धारा के तहत संस्था / संघ (1) और (ख) (1) के खंड 35CCB की उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी दोनों अनुमोदन के लिए मान्य हैं 1998/01/04 से निम्न शर्तों के साथ 31-3-1999 तक की अवधि:
(मैं) Vanarai, विजयनगर, पुणे, ऊपर उल्लेख किया इसके संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Ii) Vanarai, विजयनगर, सकारात्मक 31-3-99 द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए विहित प्राधिकारी को उनके संरक्षण कार्यक्रमों पर काम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) समाज कुल आय और देनदारियों दिखा वर्ष 1998-99 के लिए 31-3-99 वार्षिक अंकेक्षित खातों की रिपोर्ट और आय के संबंधित आयुक्त को भेजा जाना इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि द्वारा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा टैक्स.
(Iv) Vanarai भी हमारे लिए अंकेक्षित खातों को जल्द से जल्द अवधि 1998-99 के लिए रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट के साथ ही प्रस्तुत करना होगा.
[अधिसूचना संख्या 10828 / एफ सं 203/21/97-ITA-II]

