का.आ. 840(अ) : अधिसूचना: का. आ. 840(अ) जारी करने की तारीख: 18/9/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 840(अ)
अधिसूचना तिथि
18/09/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/09/1998
अधिसूचना: एसओ 840 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/9/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 844 (ई), 17 अक्टूबर 1995, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (1961 का 43) (ख) के खंड के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 2, भूमि विकास, निर्माण, फर्नीचर, उपकरण और प्लॉट नंबर -4 ए, मानसिक विकलांग, KE-7 के कल्याण के लिए निकट विद्या आश्रम स्कूल, जयपुर, सोसायटी के राजस्थान में श्री निर्मल विवेक संस्थान के चलने पर निर्दिष्ट किया था , कबीर मार्ग, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में बैन पार्क, जयपुर -302 016,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या भूमि विकास, निर्माण, फर्नीचर, उपकरण और प्लॉट नंबर -4 ए के पास विद्या आश्रम स्कूल, जयपुर, मानसिक विकलांग, KE-7, कबीर मार्ग, बैन पार्क के कल्याण के लिए सोसायटी के राजस्थान में श्री निर्मल विवेक संस्थान के चलने की परियोजना , जयपुर -302 016, रुपयों तिरेपन लाख रुपए की अनुमानित लागत पर ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना है.
[सं 10706 / एफ सं NC-92/98]

