का.आ. 710(अ) : अधिसूचना: का. आ. 710(अ) जारी करने की तारीख: 20/8/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 710(अ)
अधिसूचना तिथि
20/08/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/08/1998
अधिसूचना: एसओ 710 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.139 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/8/1998
उप - धारा को दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा व्यक्तियों के निम्न वर्ग को निर्दिष्ट करने के लिए जिसे पहले के प्रावधानों ---: परंतुक अर्थात्, लागू नहीं होगा
(क) किसी भी व्यक्ति को पहले परंतुक के खंड (vi) के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में एक अनिवासी जा रहा है;
(ख) किसी भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त किया गया है लेकिन खंड (क) और (ग) प्रथम परन्तुक के में निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी व्यवसाय या पेशे में लगे हुए नहीं है एक व्यक्ति जो किया जा रहा है.
(Sd.) डी. करुणाकर राव, भारत सरकार के अवर सचिव. [अधिसूचना संख्या 10674 / एफ सं 142/45/98-TPL]

