आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 564(अ)

अधिसूचना तिथि

07/07/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/07/1998

अधिसूचना: का. आ. 564(अ) जारी करने की तारीख: 7/7/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 564 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/07/07
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 194 (ई), उप - धारा के तहत जारी 13 मार्च 1995, दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC (1961 का 43) को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 3 में निर्दिष्ट किया था, गुवाहाटी में असम गुजरात स्वैच्छिक रक्त बैंक और रिसर्च सेंटर के फर्नीचर और उपकरण है, जो 51 फीसदी की. लाभार्थियों, उन्हें असम गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट, हेम बरुआ रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781 001, असम की लागत से मुक्त रक्त परीक्षण किया और जांच को उपलब्ध कराने के लिए गरीबी रेखा या सरकारी अस्पताल 'सामान्य वार्ड में रहने के रोगियों से नीचे रह रहे हैं, जो मरीजों को होगा ; एक पात्र परियोजना या योजना एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी, अधिसूचना द्वारा आकलन वर्ष 1997-98 अतः 484 (ई) के साथ शुरुआत दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो निर्धारण वर्ष 1996-97, दिनांक 5 जुलाई, 1996 के रूप में
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है गुवाहाटी में योजना या असम गुजरात स्वैच्छिक रक्त बैंक और रिसर्च सेंटर के फर्नीचर और उपकरण की परियोजना है, जो 51 फीसदी की. लाभार्थियों, उन्हें असम गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट, हेम बरुआ रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781 001, असम की लागत से मुक्त रक्त परीक्षण किया और जांच को उपलब्ध कराने के लिए गरीबी रेखा या सरकारी अस्पताल 'सामान्य वार्ड में रहने के रोगियों से नीचे रह रहे हैं, जो मरीजों को होगा केवल निर्धारण वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए तैंतीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 10639 / एफ सं NC-50/98]