आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 524

अधिसूचना तिथि

11/02/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/02/1999

अधिसूचना: का. आ. 524 जारी करने की तारीख: 11/2/1999

                        

अधिसूचना: तो 524
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/02
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम: ---
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम है ---
सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए अपनी परियोजनाओं के संबंध में.
[सं 10,792 / एफ सं 205/9/98-ITA-II]