का.आ. 4 : अधिसूचना: का. आ. 4 जारी करने की तारीख: 21/12/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 4
अधिसूचना तिथि
21/12/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/12/1999
अधिसूचना: 4 अतः
धारा (ओं) भेजा: 35 (1) (ख) / (iii)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/12/1999
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों खंड के प्रयोजन के लिए, उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के निम्न स्थितियों के लिए "एसोसिएशन" विषय पढ़ें: - (i) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा; (Ii) अधिसूचित एसोसिएशन की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा प्रत्येक वर्ष; (Iii) अधिसूचित एसोसिएशन सेंट्रल की ओर से प्रस्तुत करेगा. सरकार, आय की (ए) आयकर महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700071. (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) के आयुक्त को आयकर (छूट) का टैक्स / निदेशक, संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति और भी अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय और व्यय खातों की एक प्रति के लिए उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी जो छूट (1) नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के.
क्र.सं. अधिसूचना 1 प्रभावी है, जिसके लिए संगठन अनुमोदित अवधि का नाम.
प्र.20.
(3) ASPEE अनुसंधान संस्थान, प्लॉट नंबर 1, आदर्श हाउसिंग सोसायटी, क्रास रोड 2, मलाड (पश्चिम) मुंबई 400064. पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन के लिए (F.No.203/43/99-ITA-II) केंद्र, पोस्ट बॉक्स No.7250, Thuruvikkai पीओ त्रिवेंद्रम-695031. (एफ No.203/49/99-ITA-II) द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, Kanjikode पश्चिम, पालघाट, केरल 678623. (F.No.203/48/99-ITA-II)
1999/01/04 31-3-2000 को
1999/01/04 31-3-2001 को
1999/01/04 31-3-2002 को
नोट: अधिसूचित संघों अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए तीन प्रतियों में आवेदन करने की सलाह दी है और अच्छी तरह से अग्रिम में कर रहे हैं. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.

