आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 310(अ)

अधिसूचना तिथि

11/05/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/05/1999

अधिसूचना: का. आ. 310(अ) जारी करने की तारीख: 11/5/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 310 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
उपधारा के तहत जारी 22 नवंबर 1994 दिनांक वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार ने 839 (ई),, की अधिसूचना (1) आयकर की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम संख्या 14 --- रेसकोर्स रोड, निगम (क्षेत्र) के इंदौर रेस कोर्स रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, पर निर्दिष्ट किया था या आगे ख़बरदार बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना तो 17 मार्च 1997 सं 213 (ई), आकलन वर्ष 1998 से शुरू होगा और दो साल की अवधि के द्वारा - 99.
और कहा कि परियोजना या स्कीम जबकि पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है:
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की अवधि. रुपये के लिए 443 लाख. 1600 लाख:
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है परियोजना या एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में सोलह रूपये करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निगम (क्षेत्र) बास्केटबॉल ट्रस्ट, रेसकोर्स रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, द्वारा किए जा रहे हैं, जो रेस कोर्स रोड, इंदौर, पर बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स की योजना आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे.
[सं 10,906 / एफ सं NC-39/99]