आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 6ड़

अनवसित जोखिमों के लिए रिजर्व की सीमाएं

विषय

असमाप्त जोखिम, बीमा कारोबार

नियम संख्या.

6ड़

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

अनवसित जोखिमों के लिए रिजर्व की सीमाएं

अनवसित जोखिमों के लिए रिजर्व की सीमाएं

6ड़. जीवन बीमा से भिन्न बीमा के किसी कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना में, अनवसित जोखिमों के लिए किसी रिजर्व में अग्रणीत की गर्इ रकम, जिसमें किसी ऐसे अतिरिक्त रिजर्व में अग्रनीत की गर्इ कोर्इ रकम भी है, जिसे पहली अनुसूची के नियम 5 के खंड () के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है,--

() जहां बीमा कारबार अग्नि बीमे या इंजीनियरी बीमे से संबंधित है और जिसमें आतंकवाद जोखिम से संबंधित बीमे का उपबंध है, वहां पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय के शत प्रतिशत;

(कक) जहां बीमा कारबार अग्नि बीमे या खंड () के अधीन आने वाले बीमा कारबार से भिन्न प्रकीर्ण बीमे से संबंधित है, वहां पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय के पचास प्रतिशत;

() जहां बीमा कारबार समुद्री बीमा से संबंधित है, वहां पूर्ववर्ती वर्ष के ऐसे कारबार के शुद्ध प्रीमियम आय के शत प्रतिशत,

से अधिक नहीं होगी :

परन्तु ऐसे रिजर्व या अतिरिक्त रिजर्व में अग्रणीत रकम में से कोर्इ रकम, जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत इस नियम के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं है, राजस्व खाते में जिसके संबंध में उपरोक्त रकम जमा की जाती है, ठीक अगले उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

() "शुद्ध प्रीमियम आय" से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान भुगतान की गर्इ पुन: बीमा प्रीमियम की रकम में से घटा कर प्राप्त प्रीमियम की रकम अभिप्रेत है;

() "समुद्री बीमा" के अंतर्गत निर्यात क्रेडिट बीमा भी सम्मिलित है।

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