शर्तें जो कि किसी मान्यता प्राप्त संगम को धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संगम के रूप में अधिसूचित करने के लिए पूर्ण करना अपेक्षित है
6घघग. किसी मान्यता प्राप्त संगम को धारा 43 के खंड (5) के परंतुक (ङ) के प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्नों में व्यापार करने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा,
अर्थात्:-
(i) मान्यता प्राप्त संगम व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) के अधीन स्थापित अग्रिम बाजार आयोग के अनुमोदन रखेगा और अग्रिम बाजार आयोग द्वारा अभिकथित मार्ग निर्देशों और शर्तों के अनुसरण में कृत्य करेगा ;
(ii) मान्यता प्राप्त संगम यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक की विशिष्टियां (जिसके अंतर्गत विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या और पैन भी हैं) सम्यक् रूप से अभिलिखित हों और उसके डाटा बेस में रखे जाएंगे ;
(iii) मान्यता प्राप्त संगम सभी संव्यवहारों का (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) अपने सिस्टम में सात वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण संपरीक्षा चिन्ह रखेंगे ;
(iv) मान्यता प्राप्त संगम यह सुनिश्चित करेंगे कि संव्यवहारों (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सिस्टम में एक बार रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर मिटाया न जाए ;
(v) मान्यता प्राप्त संगम यह सुनिश्चित करेगा कि संव्यवहारों (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सिस्टम में एक बार रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर केवल वास्तविक त्रुटि के मामलों में केवल उपांतरित होंगे और सिस्टम में रजिस्ट्रीकृत सभी संव्यवहारों (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) के संबंध में रखे गए आंकडे जिन्हें उपांतरित किया गया है, रखेगा और महानिदेशक, आय-कर (सूचना और दांडिक अन्वेषण) नई दिल्ली को प्ररूप सं. 3खग में मासिक विवरणी प्रत्येक मास जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है, की अंतिम तारीख से पंद्रह दिन के भीतर देगा ।

