आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 37गक

धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण को सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग

विषय

स्रोत पर कर की वसूली

नियम संख्या.

37गक

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण को सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग

धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण को सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग

37गक. (1) सरकार के किसी कार्यालय द्वारा धारा 206ग 4[***] के उपबंधों के अनुसरण में, संगृहीत सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में –

() उसी तारीख को, जिस तारीख को किसी आयकर चालान को संदत्त किए बिना इस प्रकार कर संदत्त किया जाता है; और

() जहां कर किसी आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है वहां उस मास के अंत से जिसमें कर कटौती की जाती है सात दिन के भीतर संदत्त किया जाएगा।

(2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न संग्रहकर्ता द्वारा धारा 206ग 4[***]  के उपबंधों के अनुसरण में संगृहीत सभी राशियां केन्द्रीय सरकार को मास की अंतिम तारीख जिसको ऐसा संग्रहण किया जाता है से एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करना होगा।

(3) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां किसी चालान को पेश किए बिना केंद्रीय सरकार प्रधान निदेशक आय कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहीत कर और उसे रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्ररूप संख्या 24छ में विवरणी जमा करेगा।]

(3अ) उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणी–

(क) जहां विवरणी का संबंध मार्च के मास से है वहां 30 अपै्रल को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) अन्य किसी दशा में सुसंगत मास के अंत से पंद्रहवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।

(3आ) उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणी निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:–

(क) उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से; अथवा

(ख) उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से या इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित रूप में।

(4) महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और उनके सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा सूचना देने और विवरणियों के सत्यापन के संबंध में दिन प्रति दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5)(i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गया है इस प्रकार कटौती या जमा किए गए कर की रकम धारा 206ग 4[***]  के अधीन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में, उपनियम (1) के खंड () या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण द्वारा जमा होगी,

(ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित कर कटौती किसी इलेक्ट्रानिक आय-कर चालान के साथ जमा होगी।

(6) इस नियम में प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषण का वही अर्थ होगा यदि रकम–

() भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है; या

() डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेषित की जाती है।

(7) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है इस नियम के उपबंध आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रस्थापन से पहले मानों इस नियम के उपबंध तत्काल लागू थे।

 

4. आय-कर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 1.10.2020 से "की उपधारा (1) या उपधारा (1ग)" शब्दों का लोप किया गया।

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