धारा 206कक के अधीन उच्च दर पर कर की कटौती से शिथिलीकरण
37खग. (1) कोई अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात कटौतीकर्ता कहा गया है) और धारा 206कक के उपाबंध, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है, ब्याज की प्रकृति में संदाय की बाबत, स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस 2[लाभांश] और किसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर संदाय लागू नहीं होगा यदि कटौतीकर्ता ब्यौरे प्रस्तुत करता है और कटौतीकर्ता के उपनियम (2) विनिर्दिष्ट दस्तावेज हैं।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कटौतीकर्ता, इसमें विनिर्दिष्ट संदायों की बाबत, कटौतीकर्ता के लिए निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–
(i) नाम, ई-मेल आई.डी., संपर्क नंबर ;
(ii) देश में पता या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका कटौतीकर्ता एक निवासी है;
(iii) किसी देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में निवासी होते हुए, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सरकार से प्रमाणपत्र यदि उस देश की विधि या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने का उपबंध करता है;
(iv) देश या उसके निवास के विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में कटौतीकर्ता की कर पहचान संख्या और ऐसे मामले में, जहां संख्या उपलब्ध नहीं है, तब वह विशिष्ट पहचान संख्या, जिसके द्वारा उस कटौतीकर्ता की पहचान उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
3[(3) धारा 206कक के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनिवासी है, कोई कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, लागू नहीं होंगे यदि धारा 139क के उपबंध नियम 114ककख के कारण ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होते हैं।]

