आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 37खक

धारा 199 के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर काटे गए कर के लिए मुजरा

नियम संख्या.

37खक

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 199 के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर काटे गए कर के लिए मुजरा

धारा 199 के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर काटे गए कर के लिए मुजरा

37खक. (1) अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटे गए कर और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए कर के लिए मुजरा, उस व्यक्ति को जिसको संदाय किया गया है या मुजरा दिया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति, जिससे कटौती की गर्इ है, कहा गया है) कटौतीकर्ता द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की गर्इ कर की कटौती से संबंधित जानकारी के आधार पर दिया जाएगा।

(2)(i) जहां अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन वह संपूर्ण आय का उसका कोर्इ भाग जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की गर्इ है वह व्यक्ति जिससे कटौती की गर्इ है, से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में निर्धारण योग्य है, वहां स्रोत पर कटौती किए गए, यथास्थिति, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग के लिए मुजरा अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा न कि कटौतीकर्ता को :

परंतु वह व्यक्ति, जिससे कटौती की गर्इ है, कटौतीकर्ता को घोषणा फाइल करेगा और कटौतीकर्ता उपनियम (1) में निर्दिष्ट कर की कटौती से संबंधित सूचना किसी अन्य व्यक्ति के नाम में कर कटौती की रिपोर्ट देगा।

(ii) खण्ड (i) के अधीन उस व्यक्ति द्वारा, जिससे कटौती की गर्इ है, फाइल की गर्इ घोषणा में, उस व्यक्ति का नाम, पता, स्थायी लेखा संख्या जिससे मुजरा किया गया है, भुगतान या उसके संबंध में मुजरा जिसको किया गया है और ऐसे व्यक्ति को मुजरा किए जाने के कारण अंतर्विष्ट होंगे।

(iii) कटौतीकर्ता उस व्यक्ति के नाम में, जिसके नाम, उपनियम (1) में निर्दिष्ट कर की कटौती के संबंध में सूचना में मुजरा दर्शित किया गया है, स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा और घोषणा को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(3)(i) स्रोत पर काटे गए कर और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए कर के लिए मुजरा उस निर्धारण वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसके लिए ऐसी आय का निर्धारण किया गया है।

(ii) जहां कर स्रोत पर काटा जा चुका है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किया जा चुका है तथा आय कर्इ वर्षों के लिए निर्धारण योग्य है और स्रोत पर काटे गए कर के लिए मुजरा उन वर्षों के लिए उसी अनुपात में जिसमें आय का कर के लिए निर्धारण किया गया है, अनुज्ञेय होगी।

1[(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी धारा 194ढ के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर की गर्इ कर की कटौती के लिए प्रत्यय ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके खाते से उस पूर्व वर्ष के, जिसमें ऐसे कर की कटौती की गर्इ है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर की कटौती की गर्इ है और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गर्इ है]

(4) स्रोत पर काटे गए कर और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त मुजरा निम्नलिखित आधार पर:–

 (i)  आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कटौतीकर्ता द्वारा दिए गए कर की कटौती से संबंधित सूचना; और

(ii)  प्रत्यय के दावे के संबंध में आय की विवरणी में सूचना,

समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनियमित जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसरण में सत्यापन के अध्यधीन अनुदत्त होगा।

 

1. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से अंत:स्थापित।

फ़ुटनोट