आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 21

नियम संख्या.

21

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

बकाया किराया |

21. धारा 21 (4) के प्रयोजनों के लिए, किराये की वह रकम, जिसे स्वामी प्राप्त नहीं कर सकता, निर्धारिती द्वारा प्राप्त होने वाले किराये की रकम के बराबर होगी, लेकिन निर्धारिती के किरायेदार द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया है और इस प्रकार वह खोई हुई तथा वसूल न की जा सकने वाली साबित हुई है, जहां, -

(क) किरायेदारी सद्भाविक है;
(ख) चूककर्ता किरायेदार ने संपत्ति खाली कर दी है, या उसे संपत्ति खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं;
(ग) डिफॉल्ट करने वाला किराएदार निर्धारिति की किसी दूसरी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर रहा है; और
(घ) निर्धारितिज़ ने बिना संदाय किए गए किराए की रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए सभी सही कदम उठाए हैं या असेसिंग ऑफिसर को यह यकीन दिलाया है कि कानूनी कार्रवाई बेकार होगी।

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