आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 2

परिभाषाएँ

नियम संख्या.

2

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/12/2025

परिभाषाएँ

परिभाषाएँ।

2. इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,-

                  ( )     "अधिनियम" से तात्पर्य आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) से है;

                  ( )     "आवंटन योग्य क्षेत्र" से तात्पर्य औद्योगिक गतिविधि या वाणिज्यिक गतिविधि के लिए इकाइयों को आवंटन हेतु उपलब्ध क्षेत्र से है और इसमें सामान्य सुविधा या अवसंरचना सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र शामिल नहीं होगा;

                    ( )     "संबद्ध उद्यम" का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम की धारा 92क में दिया गया है;

                  ( )     [ *** ] ;

                    ( )     "सामान्य सुविधा" से तात्पर्य औद्योगिक पार्क के समुचित संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं से है, जो औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों द्वारा सामान्य रूप से साझा की जाती हैं, तथा इसमें लिफ्ट, गलियारे, औद्योगिक कैंटीन, सभागम/सम्मेलन हॉल, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस, सुरक्षा सेवा प्रशिक्षण सुविधाएं जैसी सुविधाएं शामिल हैं;

                    ( )     "प्रांरभ की तिथि" से तात्पर्य संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से, जैसा भी मामला हो, पूर्णता प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि से है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि परियोजना के लिए सभी अपेक्षित विकास गतिविधियाँ पूरी हो गई हैं;

                  ( )     "प्रपत्र" से तात्पर्य इस योजना से संलग्न प्रपत्र से है;

                 ( )     "औद्योगिक पार्क" से तात्पर्य एक ऐसी परियोजना से है जिसमें विकसित स्थान या निर्मित स्थान या संयोजन के भूखंड, सामान्य सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाओं के साथ, इस योजना के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों या वाणिज्यिक गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए इकाइयों को विकसित और उपलब्ध कराया जाता है;

                   ( )     "बुनियादी ढांचा सुविधा" से तात्पर्य औद्योगिक पार्क के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक सुविधाओं से है, और इसमें सड़कें (संपर्क सड़कों सहित), पानी की आपूर्ति, सीवेज और अपशिष्ट उपचार सुविधाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन और वितरण, एयर कंडीशनिंग शामिल हैं;
[ (ञ) "औद्योगिक गतिविधि" का तात्पर्य है -
(क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2004 संहिता की धारा डी में परिभाषित विनिर्माण गतिविधि;
(ख) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2004 संहिता की धारा के, प्रभाग 73, समूह 731 में परिभाषित प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग पर अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास;
(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास; और
(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10क, 10ख और 80जजड़ के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना संख्या एस.ओ 890(ई), दिनांक 26 सितंबर, 2000 द्वारा यथा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पाद या सेवाएं;]

                   ( )     'औद्योगिक इकाई' का तात्पर्य है एक इकाई जो है,-

         (   i )     औद्योगिक पार्क में स्थित है;

         ( ii )     एक अलग स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर के लिए निर्धारणीय एक अलग और भिन्न इकाई; और

       ( iii )     "औद्योगिक गतिविधि" का संचालन करना;

                   ( )     इस योजना में इस्तेमाल किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ और अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए समान तात्पर्य होंगे।

  

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