आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 17ग

पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्था द्वारा निवेश या निक्षेप के रूप या ढंग

विषय

चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्टों

नियम संख्या.

17ग

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्था द्वारा निवेश या निक्षेप के रूप या ढंग

पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्था द्वारा निवेश या निक्षेप के रूप या ढंग

17ग. धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) के अंतर्गत निवेश या निक्षेप के रूप या ढंग निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--

  (i) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अंतर्गत जारी यूनिटों में निवेश;

 (ii) भारतीय लोक लेखा को निक्षेपों का कोई अंतरण;

(iii) गृह-निवास से संबंधित और उसकी आवश्यकता को पूरा करने के अथवा शहरों, नगरों और गांवों की योजना, विकास या सुधार या दोनों प्रयोजनों के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित किसी प्राधिकरण में किया गया निक्षेप;

(iv) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 259 की उपधारा (1) के खंड () में यथापरिभाषित किसी निक्षेपागार के ईक्विटी शेयरों को अर्जित करने के माध्यम से निवेश;

(v) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड () में निर्दिष्ट किसी ऐसे मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् निवेशकर्ता कहा गया है) किसी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् निवेशी कहा गया है) की साधारण शेयर पूंजी में किया ऐसा निवेश–

() जो प्रतिभूतियों के कारबार में लगा हुआ है या मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार से सहयोजित है;

() जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन जारी किए निदेशों या मागदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निवेशी के माध्यम से उक्त स्टाक एक्सचेंज के संबंध में व्यापार करने के निवेशकर्ता के सदस्यों को सुकर बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किसी दूसरे मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता अर्जित करना हैं ; और

() जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत साधारण शेयर निवेशकर्ता द्वारा धारित किए जाते हैं और शेष साधारण शेयर ऐसे निवेशकर्ता के सदस्यों द्वारा धारित किए जाते हैं;

59क[(vक) किसी ऐसी कंपनी की—

(अ) जो भारत और विदेशों में खुदरा संदाय प्रणाली या डिजिटल संदाय निपटान या ऐसे समान क्रियाकलापों के ऐसे प्रचालन में लगी हुई है और जो इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है; और

(आ) जिसके साधारण शेयरों का कम से कम इक्यावन प्रतिशत भारत के राष्ट्रीय संदाय निगम द्वारा धारित है।

साधारण अंश पूंजी या बंधपत्रों या डिबेंचरों में, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया विनिधान।]

59कक[(Vख) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 4 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निगमित रहते हुए, नेटवर्क पर अधारित अनावृत मॉडल में भाग लेने के लिए, जिससे भारत में डिजिटल वाणिज्य ओर अंतरसंचालित संदास समर्थ होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स लिमिटेड के साधारण अंश पूंजी या र्बोड या डिबेंचर्स में किया गया विनिधान]

(vi) किसी इन्क्यूबेटर द्वारा किसी इन्क्यूबेटी के साधारण शेयरों के अर्जित करने के माध्यम से निवेश।

स्पष्टीकरण:-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,–

() "इन्क्यूबेटी" से ऐसा इन्क्यूबेटी अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाए;

() "इन्क्यूबेटर" से ऐसा प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्यूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन्टरप्रेनरशिप पार्क अभिप्रेत है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(vii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के शेयर अर्जित करके निवेश।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत किसी भी अवसंरचना वित्त कंपनी द्वारा जारी ऋण विलेखों में निवेश;

(ix) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 827(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 के पैरा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित "स्टाक प्रमाणपत्र" में विनिधा।

59कख[(x) पावरग्रिड अवसंरचना निवेश न्यास की अर्जन इकाईयों के रूप में निवेश]

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