आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 127

सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश और अन्य संसूचना की तामील

नियम संख्या.

127

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश और अन्य संसूचना की तामील

सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश और अन्य संसूचना की तामील

127. (1) धारा 282 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, पता (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी मेल या इलैक्ट्रानिकी मेल मैसेज के लिए पता भी है) जिस पर अधिनियम के अधीन किसी सूचना या समन या अध्यपेक्षा या आदेश या किसी अन्य संसूचना (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "संसूचना" कहा गया है) का उपनियम (2) के अनुसार परिदान या पारेषण किया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पता निम्नलिखित के लिए होगा,–

() धारा 282 की उपधारा (1) के खंड () या खंड () में उपबंधित रीति में परिदान की गर्इ या पारेषित सूचनाओं के लिए-

(i) संबोधिती के पैन डाटा बेस में उपलब्ध पता; या

(ii) आयकर विवरणी, जिससे संसूचना संबंधित है, में उपलब्ध पता; या

(iii) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध पता; या

(iv) संबोधिती के कोर्इ कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

परंतु मद (i) से मद (iv) में वर्णित पते पर किसी संसूचना का परिदान या पारेषण वहां नहीं किया जाएगा, जहां संबोधिती ने आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को संसूचना जारी करने के लिए संसूचना के प्रयोजन के लिए लिखत में कोर्इ अन्य पता प्रस्तुत किया है:

17[परंतु यह और कि जहां संसूचना का परिदान या पारेषण मद (i) से मद (iv) में वर्णित पते पर या पहले परंतुक में यथानिर्दिष्ट संबोधिती द्वारा दिए गए किसी अन्य पते पर नहीं किया जा सकता है, वहां संसूचना का परिदान या पारेषण निम्नलिखित पते पर किया जाएगा:–

(i) निर्धारिती का पता, जो किसी ऐसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक के पास उपलब्ध है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (इसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोर्इ बैंक या बैंककारी संस्था भी है); या

(ii) निर्धारिती का पता, जो भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा निर्दिष्ट पोस्टमास्टर जनरल के पास उपलब्ध है; या

(iii) निर्धारिती का पता, जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में यथा परिभाषित बीमाकर्ता के पास उपलब्ध है; या

(iv) निर्धारिती का पता, जो नियम 114घ के उपनियम (1) के अधीन निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को या संयुक्त निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को प्ररूप संख्या 61 में दिया गया है; या

(v) निर्धारिती का पता, जो नियम 114ड़ के उपनियम (1) के अधीन निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को या संयुक्त निदेशक, आय-कर (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को प्ररूप संख्या 61क में दिया गया है; या

(vi) निर्धारिती का पता, जो सरकार के अभिलेखों में उपलब्ध है; या

(vii) निर्धारिती का पता, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (20) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी के अभिलेखों में उपलब्ध है]

() इलैक्ट्रानिकी रूप से परिदत्त या पारेषित संसूचनाओं के लिए,–

(i) आयकर विवरणी, जिससे संसूचना संबंधित है, में उपलब्ध र्इ-मेल; या

(ii) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध र्इ-मेल; या

(iii) संबोधिती के कोर्इ कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का र्इ-मेल; या

(iv) संबोधिती द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया र्इ-मेल।

(3) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणालियां) या महानिदेशक, आयकर (प्रणालियां) इलैक्ट्रानिकी संसूचना के सुरक्षित पारेषण का सुनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह ऐसी संसूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों की विरचना और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

 

17. आय-कर (पचीसवाँ संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 20.12.2017 से अंत:स्थापित।

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