1[वार्षिक सूचना विवरण
114-झ. (1) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285खख के अधीन, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते में प्ररूप सं. 26कध में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सूचना अंतर्विष्ट करते हुए ऐसा वार्षिक सूचना विवरण, जो उसके कब्जे में हैं उसे मास के अंत से, जिसमें उसके द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, तीन मास के भीतर अपलोड करेगा:
सारणी
| क्रम सं. | सूचना की प्रकृति |
| (1) | (2) |
| (i) | स्त्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण से संबंधित सूचना |
| (ii) | विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित सूचना |
| (iii) | कर संदाय से संबंधित सूचना |
| (iv) | मांग और प्रतिदाय से संबंधित सूचना |
| (v) | लंबित कार्यवाहियों से संबंधित सूचना |
| (vi) | संपूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित सूचना |
(2) बोर्ड, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भी, किसी अधिकारी, प्राधिकारी या किसी विधि के अधीन किसी कृत्य का पालन करने वाले किसी निकाय से प्राप्त सूचना को या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 या धारा 92क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना को या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी सूचना को, उस विस्तार तक, जहां तक वह, उसे उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण में राजस्व के हित में ठीक समझे, अपलोड करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
(3) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण अपलोड करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाएं, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा।]
1. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 1.6.2020 से अंत:स्थापित।

