धारा 144खक के अधीन निर्दिष्ट करने के लिए सूचना, प्ररूप
10पख. (1) धारा 144खक की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी आयुक्त को निर्देश करने से पूर्व निर्धारिती को उसके मामले में अध्याय 10क के उपबंधों के लागू होने के प्रति आक्षेपों, यदि कोर्इ हो, की र्इप्सा, करते हुए एक लिखित सूचना जारी करेगा।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा:—
(i) ठहराव के ब्यौरे जिसको अध्याय 10क के उपबंधों का लागू किया जाना प्रस्तावित है ;
(ii) ठहराव के अधीन उद्भूत होने वाला कर फायदा;
(iii) यह विचार करने का आधार और कारण कि पहचाने गए ठहराव का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करना है;
(iv) इस बात का आधार और कारण कि क्यों ठहराव धारा 96 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) में उपबंधित शर्तों को पूरा करता है; और
(v) उन दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची जिन पर पूर्वावत (iii) और (iv) पर निर्भर किया गया है।
(3) निर्धारण अधिकारी का आयुक्त को धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्ररूप संख्या 3गड़छ में होगा।
(4) जब आयुक्त का निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 10क के उपबंधों को किसी ठहराव को निर्दिष्ट करते हुए लागू करना अपेक्षित नहीं हैं—
(i) धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी से प्राप्त निर्देश; या
(ii) धारा 144खक की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारिती का उत्तर,
तो वह निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या कड़ज में निर्देश जारी करेगा।
(5) धारा 144खक की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदन पैनल को आयुक्त द्वारा निर्देश किए जाने से पूर्व वह अध्याय 10क के उपबंधों के लागू होने के संबंध में अपने समाधान को प्ररूप संख्या 3गड़झ में अभिलिखित करेगा और उसे निर्देश के साथ संलग्न करेगा।

