आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 10घख

किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना

नियम संख्या.

10घख

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना

किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना

10घख. 12कक[12ककक[(1) धारा 286 के प्रयोजनों के लिए, आय-कर प्राधिकारी, संयुक्त निदेशक होगा, जो, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा पदाभिहित किया जा सकेगा।]

(2) धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से दो मास पूर्व प्ररूप सं. 3गड़कग में प्रस्तुत की जाएगी।;]

(3) भारत में निवासी, यथास्थिति, मूल अस्तित्व या वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व प्रत्येक लेखांकन वर्ष के लिए धारा 286 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को प्ररूप संख्या 3गड़कघ 12कख[***] को प्रस्तुत करेगा।

13क[(4) धारा 286 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट घटक अस्तित्व द्वारा उस उपधारा के अधीन रिपोर्ट देने की अवधि, रिपोर्ट देने वाले लेखा वर्ष के अंत से बारह मास की होगी:

परंतु यदि घटक अस्तित्व का वर्तमान अस्तित्व किसी ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, जहां देश या राज्यक्षेत्र कोई प्रायिक निष्फलता हो गई है और उक्त निष्फलता के बारे में ऐसे घटक अस्तित्व को सूचित कर दिया गया है, वहां रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि उस मास के अंत से छह मास की होगी, जिसमें उक्त प्रायिक निष्फलता सूचित की गई है।]

13कक[(5) नामनिर्दिष्ट घटक इकाई के संबंध में धारा 286 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन संप्रेषण के लिए अपेक्षित सूचना प्ररूप सं. 3गड़कड़ में प्रस्तुत ही जाएगी।]

(6) धारा 286 की उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व 13ककक[छह हजार चार सौ] करोड़ रुपए होगा।

(7) जहां अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित विदेशी विवरणी में यथा दर्शित कुल समेकित समूह राजस्व विदेशी मुद्रा में है, ऐसे कुल समेकित समूह राजस्व के मूल्य की रूपए में संगणना करने के लिए विनिमय दर लेखांकन वर्ष के पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन को ऐसी मुद्रा की तार अंतरण क्रय दर होगी।

(8) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप संख्या 3गड़कग और प्ररूप संख्या 3गड़कघ और प्ररूप संख्या 3गड़कड़ में इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखी और पुन:प्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

() ''तार-अंतरण क्रय दर'' का वही अर्थ होगा, जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है;

() ''लेखांकन वर्ष', रिपोर्ट किए जाने वाला अस्तित्व, 'समेकित वित्तीय', 'अंतर्राष्ट्रीय समूह' और 'रिपोर्ट किया जाने वाला लेखांकन वर्ष' पदों का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 286 की उपधारा (9) में है।]

 

12कख. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 6.1.2020 से "आय कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण)" शब्द का लोप किया

13क. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018 द्वारा 18.12.2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपनियम (4) निम्न प्रकार था:

"(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह का भारत में निवासी अस्तित्व उपनियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा यदि उसके मामले में धारा 286 की उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं।"

13कक. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 6.1.2020 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपनियम (5) निम्न प्रकार था:

"(5) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह के उपनियम (3) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न एक से अधिक अस्तित्व भारत में निवासी हैं तो उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को उस अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसे उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसे आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गड़कड़ में सूचित किया गया है, द्वारा पदाभिहित किया गया है। "

12ककक. आय-कर (नौ वां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व "उपनियम (1)" निम्न प्रकार था

"(1) धारा 286 के प्रयोजनों के लिए आय-कर प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त होगा जैसा कि आय-कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए"

12कक. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 1-6-2020 से उपनियम (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

13ककक. आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से "पांच हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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