आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

13/05/2020

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 13 मई, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) व स्रोत पर कर एकत्रीकरण (टीसीएस) की दर में कमी

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक स्थिति से व्यवहार करने के लिए करदाताओं की सुगमता के लिए और अधिक फंड मुहैया कराने के लिए निवासियों को किए गए निम्नलिखित गैर-वेतन निर्दिष्ट भुगतानों हेतु स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दरों को 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25 प्रतिशत तक कम की गई है :-

क्र.सं. आयकर अधिनियम की धारा भुगतान का प्रकार टीडीएस की मौजूदा दर 14/05/2020 से 31/03/2021 तक घटाई गई दर
1 193 प्रतिभूतियों पर ब्याज 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
2 194 लाभांश 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
3 194क प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर ब्याज 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
4 194ग ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को भुगतान 10 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 2 प्रतिशत (अन्य) 0.75 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 1.5 प्रतिशत (अन्य)
5 194घ बीमा कमीशन 5 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
6 194घक जीवन बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान 5 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
7 194ड़ड़ राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा के संदर्भ में भुगतान 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
8 194च म्युचुयल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुन खरीद के कारण भुगतान 20 प्रतिशत 15 प्रतिशत
9 194छ लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, पुरस्कार आदि 5 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
10 194ज कमीशन या ब्रोकेज 5 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
11 194-झ(क) संयंत्र और मशीनरी के लिए किराया 2 प्रतिशत 1.5 प्रतिशत
12 194-झ(ख) अचल संपत्ति के लिए किराया 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
13 194-झक अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान 1 प्रतिशत 0.75 प्रतिशत
14 194-झख व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराया का भुगतान 5 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
15 194-झग संयुक्त विकास समझौता के लिए भुगतान 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
16 194ञ पेशेवर या तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) रॉयल्टी, आदि के लिए शुल्क 2 प्रतिशत (एफटीएस, कुछ रॉयल्टी, कॉल सेंटर) 10 प्रतिशत (अन्य) 1.5 प्रतिशत (एफटीएस, कुछ रॉयल्टी, कॉल सेंटर) 7.5 प्रतिशत (अन्य)
17 194ट म्युचुयल फंड द्वारा लाभांश का भुगतान 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
18 194ठक अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
19 194-खक(1) व्यापारिक न्यास द्वारा आय का भुगतान 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
20 194ठखख(i) निवेश फंड द्वारा आय का भुगतान 10 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत
21 194ठखग(1) प्रतिभूति न्यास द्वारा आय 25 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 30 प्रतिशत (अन्य) 18.75 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 22.5 प्रतिशत (अन्य)
22 194ड व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा कमीशन, ब्रोकेज का भुगतान 5 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
23 194-ण ई-कॉमर्स भागीदारों पर टीडीएस 1 प्रतिशत (प्रभावी तिथि 01.10.2020) 0.75 प्रतिशत

2. आगे, निम्नलिखित निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए स्रोत पर कर एकत्रीकरण (टीसीएस) की दर को 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25 प्रतिशत तक कम की जाएगी :-

क्र.सं. आयकर अधिनियम की धारा भुगतान का प्रकार टीसीएस की मौजूदा दर 14/05/2020 से 31/03/2021 तक घटाई गई दर
1 206ग(1) निम्न की बिक्री
(क) तेंदु पत्तियां 5 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
(ख) वानिकी पट्टेदार के अंतर्गत प्राप्त टिंबर 2.5 प्रतिशत 1.875 प्रतिशत
(ग) किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त टिंबर 2.5 प्रतिशत 1.875 प्रतिशत
(घ) अन्य कोई वानिकी उत्पाद जो टिंबर/तेंदु की पत्ती न हो 2.5 प्रतिशत 1.875 प्रतिशत
(ड़) कबाड़ 1 प्रतिशत 0.75 प्रतिशत
(च) खनिज, कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क 1 प्रतिशत 0.75 प्रतिशत
2 206ग(1ग) निम्न के लाईसेंस, पट्टे आदि का अनुदान (क) पार्किंग लॉट 2 प्रतिशत 1.5 प्रतिशत
(ख) टोल प्लाजा 2 प्रतिशत 1.5 प्रतिशत
(ग) खनन और उत्खनन 2 प्रतिशत 1.5 प्रतिशत
3 206ग(1ड़) 10 लाख से अधिक के मोटर वाहन की बिक्री 1 प्रतिशत 0.75 प्रतिशत
4 206ग(1ज) किसी उत्पाद की बिक्री 0.1 प्रतिशत (प्रभावी तिथि 01.10.2020) 0.75 प्रतिशत

3. इसलिए, 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान जमा या क्रेडिट राशि पर टीडीएस उक्त पैरा 1 में तालिका में निर्दिष्ट घटाई गई दरों पर काटा जाएगा। इसी प्रकार, 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान प्राप्त या काटी गई राशि पर कर उक्त पैरा 2 में तालिका में निर्दिष्ट घटाई गई दरों पर एकत्रित किया जाएगा।

4. आगे यह निर्दिष्ट किया जाता है कि टीडीएस या टीसीएस की दरों में कोई कमी नहीं होगी, जहां कर पैन/आधार की प्रस्तुति न करने के कारण उच्च दर पर काटी या एकत्रित की जानी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कर को पैन/आधार की प्रस्तुति न करने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 206कक के अंतर्गत 20 प्रतिशत पर काटा जाना आवश्यक हो तो इसे 20 प्रतिशत की दर पर काटा जाएगा नाकि 15 प्रतिशत की दर पर।

5. इस संदर्भ में कानूनी संशोधन को नियत समय में प्रस्तावित किया जाएगा।

(सुरभि आहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी