अधिसूचना सं. 8/2018 : ट्रैसेस के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कम दर पर आय की कटौती या कर की कटौती न करने/धारा 206ग की उप-धारा (9) के अंतर्गत किसी भी कम दर पर कर का संग्रहण हेतु प्रमाणपत्र देने के लिए एक आवेदन को दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रारूप और मानक
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 8/2018
अधिसूचना तिथि
31/12/2018
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/12/2018
एफ.नं. प्रधान डीजीआर्इटी (एस)/सीपीसी (टीडीएस)/अधिसूचना/2018-19
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
नर्इ दिल्ली
| अधिसूचना सं. 08/2018 | नर्इ दिल्ली 31 दिसंबर, 2018 |
विषय : ट्रैसेस के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कम दर पर आय की कटौती या कर की कटौती न करने/धारा 206ग की उप-धारा (9) के अंतर्गत किसी भी कम दर पर कर का संग्रहण हेतु प्रमाणपत्र देने के लिए एक आवेदन को दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रारूप और मानक - संबंधित
1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 की उप-धारा (1) के अनुसार, जहां, यदि किसी व्यक्ति को कोर्इ आय या किसी व्यक्ति को कोर्इ राशि दी जाती है तो आयकर करने, जो भी मामला हो, के समय या धारा 192, 193, 194, 194क, 194ग, 194घ, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक (194ठखख, 194ठखग) और 195 की धाराओं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी दरों पर भुगतान के समय काटा जाना आवश्यक है यदि निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हो कि प्राप्तकर्ता की कुल आय किसी कम दर पर की गर्इ आयकर कटौती या आयकर कटौती नही करना, जो भी स्थिति हो, न्यासंगत हो, निर्धारण अधिकारी इस संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा प्रमाणपत्र दे सकता है जो उपयुक्त हो। आगे, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग की उप-धारा (9) के अनुसार, जहां निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हो कि खरीदार या लार्इसेंसधारक या पट्टेदार की कुल आय उप-धारा (1) या उप-धारा (1ग) में निर्दिष्ट प्रासंगिक दर को छोड़कर किसी कम दर पर कर के संग्रहण उचित है तो निर्धारण अधिकारी, इस संबंध में खरीदार या लार्इसेंसधारक या पट्टेदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, उप-धारा (1) या उप-धारा (1ग) में निर्दिष्ट प्रासंगिक दर को छोड़कर ऐसी कम दर पर कर के संग्रहण के लिए उसे प्रमाणपत्र देगा।
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं. 74/2018 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा, आयकर नियम, 1962 के नियम 28/37छ को प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों की अपलोडिंग और डाटा के हस्तांतरण और सुरक्षित प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से प्रपत्र 13 में किए जाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कम दर पर आय की कटौती या कर की कटौती न करने/ धारा 206ग की उप-धारा (9) के अंतर्गत किसी भी कम दर पर कर का संग्रहण करने के लिए प्रमाणपत्र देने हेतु एक आवेदन को दाखिल करने के लिए मुहैया कराने हेतु संशोधित किया गया है।
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) आयकर नियम, 1962 के नियम 37छ के नियम 28 के उप-नियम (2)/नियम 37छ के उप-नियम (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा प्रपत्र सं. 13 को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को और ट्रेसेस के माध्यम से धारा 206ग की धारा 197 की उप-धारा (1)/उप-धारा (9) के अंतर्गत प्रमाणपत्र को बनाने को निर्दिष्ट करते है, बाद के पैराग्राफ में प्रक्रिया के अनुसार
4. प्रपत्र 13 को इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी :
4.1 करदाता/कटौती दाता ट्रेसेस के माध्यम से, उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयकर की किसी कम दर पर कटौती या आयकर की कटौती न करने/धारा 206 की उप-धारा (9) के अंतर्गत किसी कम दर पर कर के संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से प्रपत्र 13 में आवेदन को जमा करने के लिए ट्रेसेस वेबसाइट में लॉगिन करेगा।
4.1.1 करदता/कटौती दाता जो ट्रेसेस पर पंजीकृत नहीं है उसे लॉगिन करने और प्रपत्र 13 में आवेदन को दाखिल करने के लिए ट्रेसेस पर पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया को लिंक https://contents.tdscpc.gov.in/en/taxpayer-registration-login-etutorial.html के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है
4.2 करदाता/कटौती दाता इलैक्ट्रानिक रूप से समर्थित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र सं. 13 को जमा करेगा
(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत; और
(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से
4.3 कम कटौती/कटौती न करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने के बाद प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक को जमा किया गया है, यह उसके लॉगिन पर 'ट्रेसेस एओ पोर्टल" पर टीडीएस-निर्धारण अधिकारी को पहुंच जाएगा। करदाता/कटौती टैब 'विवरण/प्रपत्र' के अंतर्गत विकल्प 'प्रपत्र 13 के लिए अनुरोध का पता लगाएं' के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
5. टीडीएस निर्धारण अधिकारियों को आवेदन को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया:
5.1 प्रपत्र सं. 13 में आवेदन द्वारा प्रस्तुत विवरणो के आधार पर आवेदन संबंधित टीडीएस निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा
5.2 दिल्ली, मुंबर्इ, चेन्नर्इ, कोलकाता, बैंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में दाखिल आवेदनों के लिए, मामले जहां पूर्व निश्चित राजस्व रू. 50 लाख से अधिक होता है तो आवेदनों को टीडीएस मामलों पर अधिकार रखने वाले डीसीआर्इटी/एसीआर्इटी को निर्दिष्ट किया जाएगा और अन्य मामलों में, आवेदनों को टीडीएस मामलों पर अधिकार रखने वाले आर्इटीओ को निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि क्षेत्राधिकार आदेश अन्यथा होते हैं तो आवेदनों को ऐसे अधिकार आदेश के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा
5.3 शेष शहरों/कस्बो/अधिकार क्षेत्रों में दाखिल आवेदनों के लिए आवेदनों जहां पूर्व निश्चित राजस्व रू. 10 लाख से अधिक हो तो आवेदनों को टीडीएस मामलों पर अधिकार रखने वाले डीसीआर्इटी/एसीआर्इटी को निर्दिष्ट किया जाएगा और अन्य मामलों में, आवेदनों को टीडीएस मामलों पर अधिकार रखने वाले आर्इटीओ को निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि क्षेत्राधिकार आदेश अन्यथा होते हैं तो आवेदनों को ऐसे अधिकार आदेश के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि अधिकार क्षेत्र अन्यथा है तो आवेदन ऐसे क्षेत्राधिकार आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट होगा।
5.4 आवेदक के प्रपत्र 13 में आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, निम्नलिखित डाटा, जो आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए प्रासंगिक और आवश्यक है सीपीसी-आर्इटीआर, र्इ-दाखिलीकरण और आर्इटीबीए मॉड्यूल से प्राप्त करना होगा:
(i) पिछले 4 वित्त वर्षों (यदि उपलब्ध हो) की आयकर विवरणी का प्रसंस्कृत डाटा
(ii) मांगा गया पैन
(iii) पिछले 4 वित्त वर्षों की र्इ-रूप से दाखिल आयकर विवरणी
(iv) पिछले 4 वित्त वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र 3गघ के साथ यदि खाते अंकेक्षित हो)
(v) पिछले 4 वित्त वर्षों का मूल्यांकन आदेश (यदि उपलब्ध हो)
5.5 प्रपत्र 13 में आवेदन फिर पैरा 5.2 और 5.3 में वर्णित आवेदक के संदर्भ में टीडीएस मामलों पर अधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे आवेदन पाथ कम कटौती/गैर कटौती प्रमाणपत्र > प्रमाणपत्र बनाए > धारा 197(1)/206ग(9) के अंतर्गत प्रमाणपत्र > और 'अनुरोध खोलें/वापस ले' के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।
6. टीडीएस निर्धारण अधिकारी, क्षेत्र प्रमुख और आयकर आयुक्तों द्वारा करदाता/कटौती दाता अनुरोध का प्रसंस्करण
6.1 टीडीएस निर्धारण अधिकारी की भूमिका
निर्धारण अधिकारी को अपनी जानकारी का प्रयेाग करने के बाद टै्रसेस-एओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन को प्रसंस्कृत करना आवश्यक है
6.1.1 पाथ 'कम कटौती/गैर कटौती प्रमाणपत्र > प्रमाणपत्र बनाए > धारा 197(1)/206ग(9) के अंतर्गत प्रमाणपत्र > और 'अनुरोध खोलें/वापस ले' के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सूचना प्राप्त की जा सकती है
(i) करदाता/कटौती दाता द्वारा प्रस्तुत सूचना
(ii) करदाता/कटौती दाता जमा दस्तावेज
(iii) करदाता/कटौती दाता के संबंध में अनुरोध को प्रसंस्कृत करने के लिए आवश्यक सूचना जैसा सीपीसी (आर्इटीआर), र्इ-दाखिलीकरण और आर्इटीबीए से प्राप्त किया गया है
(iv) करदाता/कटौती दाता के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सूचना, जैसा सीपीसी (टीडीएस) पर उपलब्ध है
6.1.2 यदि निर्धारण अधिकारी अपने निर्णय लेने के लिए आवेदक से किसी अग्रिम स्पष्टीकरण या सूचना या दस्तावेजों की अपेक्षा करता है तो इसे कार्यप्रणाली के अंदर उपलब्ध 'स्पष्टीकरण मांगे' विकल्प का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। निर्धारण अधिकारी द्वारा की गर्इ पूछताछ एक उपयुक्त प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिए पद्धति के माध्यम से आवेदक को अग्रेषित किया जाएगा। पूछताछ आवेदक लॉगिन के माध्यम से ट्रेसेस पोर्टल में उसके इनबॉक्स में आवेदर के लिए उपलब्ध होगी। करदाता/कटौती दाता द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर आवेदन पर एक निर्णय लेने के लिए कार्यप्रणाली के अंदर निर्धारण अधिकारी को दिए जाऐंगे।
6.1.2 (क) आयकर नियम, 1962 के नियम 28कक/28कख/37ज में परिभाषित मानकों के आधार पर कर की अनुमानित दर पद्धति कार्यप्रणाली द्वारा सुझार्इ जाएगी। हालांकि, निर्धारण अधिकारी अपनी गणना के आधार पर या उसके पास उपलब्ध किसी अन्य सूचना पर विचार करते हुए स्वतंत्र दर को चुनने के लिए मुक्त है।
6.1.3 अपनी जांच के आधार पर, निर्धारण अधिकारी को ऐसी दर पर कटौती/संग्रहण की स्वीकृति होगी जो दर, यदि आवश्यक हो, के संदर्भ में किसी समायोजन को करके "अनुमत कर की दर" में साबित है। निर्धारण अधिकारी एक संशोधित दर, यदि ऐसा है तो, पर आने के लिए कारणों को निर्दिष्ट कर सकता है।
6.1.4 एक बार निर्धारण अधिकारी के प्रपत्र सं. 13 में आवेदन पर निर्णय लिए जाने पर आवेदन पर्यवेक्षी प्राधिकारी यानी को विषय पर सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार जेसीआर्इटी या जेसीआर्इटी व सीआर्इटी, को अग्रेषित किया जाएगा।
6.2 क्षेत्रीय प्रमुख की भूमिका
क्षेत्रीय प्रमुख को निर्धारण अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति की सिफारिशों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन देने के लिए अपनी जानकारी का प्रयेाग करने के बाद टै्रसेस-एओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन को प्रसंस्कृत करना आवश्यक है।
6.2.1 क्षेत्रीय प्रमुख पाथ 'कम कटौती/गैर कटौती प्रमाणपत्र > प्रमाणपत्र बनाए > धारा 197(1)/206ग(9) के अंतर्गत प्रमाणपत्र > और 'अनुरोध करें' के माध्यम से प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन विवरण देख सकते हैं। निम्नलिखित सूचना क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा देखने पर उपलब्ध होगी :
(i) करदाता/कटौती दाता द्वारा प्रस्तुत सूचना
(ii) करदाता/कटौती दाता द्वारा जमा दस्तावेज
(iii) करदाता/कटौती दाता के संबंध में अनुरोध को प्रसंस्कृत करने के लिए आवश्यक सूचना जैसा सीपीसी (आर्इटीआर), र्इ-दाखिलीकरण और आर्इटीबीए से प्राप्त किया गया है
(iv) करदाता/कटौती दाता के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सूचना, जैसा सीपीसी (टीडीएस) पर उपलब्ध है
(v) टीडीएस निर्धारण अधिकारी की सिफारिशें
6.2.2 जरूरी हुआ तो, क्षेत्रीय प्रमुख निर्धारण अधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है और निर्धारण अधिकारी पोर्टल के माध्यम से एओ द्वारा स्पष्टीकरण को जमा करने के बाद, क्षेत्रीय प्रमुख आवदेन पर अंतिम निर्णय लेगा। यह सभी चरण क्षेत्रीय प्रमुख या एओ के संबंधित लॉगिन के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक विधि में एओ पोर्टल पर किया जाएगा।
6.2.3 आवेदन पर क्षेत्रीय प्रमुख निर्णय लेने के बाद यदि पूर्व निश्चित राजस्व प्रशासनिक अनुमोदन की सहमति हेतु क्षेत्रीय प्रमुख (विषय पर सीबीडीटी निर्देशों के अनुसार) पर प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत है तो आवेदन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197(1)/206ग(9) के अंतर्गत प्रमाणपत्र को जारी करने/अस्वीकरण के लिए निर्धारण अधिकारी को एओ पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से दुबारा चिन्हित होगी। प्रमाणपत्र को जारी करने की प्रक्रिया पैराग्राफ 7 में नीचे निर्दिष्ट हैं। हालांकि, यदि पूर्व निश्चित राजस्व प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति हेतु सीआर्इटी (विषय पर सीबीडीटी निर्देशे के अनुसार) को प्रत्यक्ष अधिकारों के अंतर्गत है तो आवेदन मामले में निर्णय के लिए सीआर्इटी को अग्रेषित की जाएगी।
6.3 आयकर आयुक्त की भूमिका
सीआर्इटी को निर्धारण अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति की सिफारिशों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन देने के लिए अपनी जानकारी का प्रयेाग करने के बाद ट्रेसेस-एओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन को प्रसंस्कृत करना आवश्यक है।
6.3.1 सीआर्इटी पाथ 'कम कटौती/गैर कटौती प्रमाणपत्र > प्रमाणपत्र बनाए > धारा 197(1)/206ग(9) के अंतर्गत प्रमाणपत्र > और 'अनुरोध करें' के माध्यम से प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन विवरण देख सकते हैं। निम्नलिखित सूचना क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा देखने पर उपलब्ध होगी :
(i) करदाता/कटौती दाता द्वारा प्रस्तुत सूचना
(ii) करदाता/कटौती दाता द्वारा जमा दस्तावेज
(iii) करदाता/कटौती दाता के संबंध में अनुरोध को प्रसंस्कृत करने के लिए आवश्यक सूचना जैसा सीपीसी (आर्इटीआर), र्इ-दाखिलीकरण और आर्इटीबीए से प्राप्त किया गया है
(iv) करदाता/कटौती दाता के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सूचना, जैसा सीपीसी (टीडीएस) पर उपलब्ध है
(v) टीडीएस निर्धारण अधिकारी की सिफारिशें
(vi) क्षेत्रीय प्रमुख की सिफारिशें
6.3.2 यदि आयकर आयुक्त द्वारा किसी स्पष्टीकरण की जरूरत हुर्इ तो क्षेत्रीय प्रमुख/एओ द्वारा सीआर्इटी के अवलोकन पर स्पष्टीकरण जमा करने के लिए ट्रेसेस एओ-पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय प्रमुख को वापस भेजा जा सकता है। यह सभी कदम सीआर्इटी, क्षेत्रीय प्रमुख और एओ के संबंधित लॉगिन के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक विधि में एओ पोर्टल पर लिए जाऐंगे।
6.3.3 क्षेत्रीय प्रमुख स्पष्टीकरण के साथ सीआर्इटी के मामले को दुबारा शामिल करेगा जैसा सीआर्इटी द्वारा आवश्यक है। यह एओ पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा।
6.3.4 उपलब्ध सूचना और क्षेत्रीय प्रमुख और निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सीआर्इटी इस मामले में निर्णय लेगा।
6.3.5 आवेदन पर सीआर्इटी द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद यदि आवेदन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197(1)/206ग(9) के अंतर्गत प्रमाणपत्र को जारी करने/अस्वीकार करने के लिए निर्धारण अधिकारी को एओ पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन दुबारा चिन्हित करेगा। प्रमाणपत्र को जारी करने की प्रक्रिया पैराग्राफ 7 में नीचे निर्दिष्ट हैं।
7. प्रमाणपत्र का निर्गमन
7.1 एक बार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के प्राप्त किए जाने पर निर्धारण अधिकारी ट्रेसेस पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र सं. 13 में दाखिल आवेदन पर लिए गए निर्णय पर आधारित अनुरोध (अस्वीकृति के मामले में) को समाप्त करने/अनुमोदित प्रमाणपत्र को बनाएगा। यह एओ पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा और प्रमाणपत्र सिस्टम जनरेटिड होगा और इसलिए हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।
7.2 जनरेटिड प्रमाणपत्र डिडक्टर और आवेदक के लिए उनके ट्रेसेस लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्घ होंगे।
7.3 जारी किया गया प्रमाणपत्र कम कटौती/गैर कटौती प्रमाणपत्र > हिस्ट्री जारी > प्रमाणपत्र पॉथ के माध्यम से देखने के लिए अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगा।
8. इसे प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) के पूर्व अनुमोदन के साथ जारी किया है
(रविकांत कुमार चौधरी)
उप-आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
निम्न को सूचित करने के लिए
1. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (टीडीएस)- अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-I व II /मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. एडीजी(आर्इटी)/एडीजी(ऑडिट)/एडीजी(सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5/एडीजी(टीपीएस)-1,2/ सीआर्इटी(सीपीसी-आर्इटीआर) बैंगलौर
5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आर्इटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इ.पी. एस्टेट, नर्इ दिल्ली
8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर incometaxindia.gov.in
9. www.irsofficersonline.gov.inपर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और प्रधान डीजी (पद्धति) कॉर्नर
10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
11. ट्रेसेस पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीओ (सीपीसी-टीडीएस)-II
उप-आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय

