अधिसूचना संख्या 4/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1927(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 4/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1927(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1927 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2545 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 'रीडस-ग्रामीण शिक्षा और विकास सोसायटी, 31/34, अलगिरी सेट, चेटपेट (पोलुर), तरुवन्नामलार्इ जिला, पिन-606801 द्वारा'' ''वाटरशेड परियोजना'' की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 69.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''रीडस-ग्रामीण शिक्षा और विकास सोसायटी, 31/34, अलगिरी सेट, चेटपेट (पोलुर), तरुवन्नामलार्इ जिला, पिन-606801'' द्वारा चलार्इ जा रही ''वाटरशेड परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को 69.50 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोर्इ परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, परंतु इस निर्देश के साथ कि क्योंकि वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोर्इ प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
[सं. 4/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

