अधिसूचना सं. 26/2015
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 26/2015
अधिसूचना तिथि
24/03/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/03/2015
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 24 मार्च, 2015
का.आ. 821(अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड" केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि अधिनियम, 1969 (1969 का 22 अधिनियम) के तहत गठित बोर्ड को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-
(क) 'केरल टोड्डी वर्कर' कल्याण निधि अधिनियम, 1969 के तहत प्राप्त राशि;
(ख) केरल टोड्डी वर्कर 'कल्याण निधि अधिनियम' 1969 की धारा 2(घ) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सदस्यों से अंशदान;
(ग) बैंकों में जमाओं से अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, अर्थात् केरल टोड्डी वर्कर 'कल्याण निधि बोर्ड:-
(क) कोर्इ भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा।
(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।
[अधिसूचना संख्या 26/2015/फा.सं. 196/08/2014-आर्इटीए-I]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

