अधिसूचना संख्या 18/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1941(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 18/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1941(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1941 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.4.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 743 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''समर्थनम ट्रस्ट फार दी डिसएबल्ड, 11 विला सुचित्रा, पहला क्रास रोड, 17वां ए मेन, जे. पी. नगर, दूसरा फेस, बंगलौर-560078 कर्नाटक'' द्वारा ''दृष्टि दोष वाले, शारीरिक रूप से विकलांग और अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए समर्थनम स्कूल और कंप्यूटर शिक्षा'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 48.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 21 पर अधिसूचित किया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी।
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा ''समर्थनम ट्रस्ट फार दी डिसएबल्ड 11 ''विला सुचित्रा, पहला क्रास रोड, 17वां ए मेन, जे. पी. नगर, दूसरा फेस, बंगलौर-560078 कर्नाटक'' द्वारा चलार्इ जा रही ''दृष्टि दोष वाले, शारीरिक रूप से विकलांग और अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए समर्थनम स्कूल और कंप्यूटर शिक्षा'' की परियोजना अथवा स्कीम को 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 48.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोर्इ परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;
[सं. 18/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

