अधिसूचना सं. 1/2024 : आयकर नियम, 1962 के नियम 131 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले परिशिष्ट-II में निर्धारित किए गए प्रपत्र, विवरणी, ब्यौरे, रिपोर्ट, आदेश, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का निर्दिष्टीकरण
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 1/2024
अधिसूचना तिथि
26/02/2024
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/02/2024
एफ.नं. डीजीआईटी(एस)-सीआईटी(ओएसडी)ई-फाइलिंग/ई-फाइलिंग नोटिफिकेशन/फार्म/2024
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
अधिसूचना सं. 01/2024
दिनांक : 26.02.2024
आयकर नियम, 1962 के नियम 131 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले परिशिष्ट-II में निर्धारित किए गए प्रपत्र, विवरणी, ब्यौरे, रिपोर्ट, आदेश, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का निर्दिष्टीकरण
आयकर नियम, 1962 ('नियम') के नियम 131 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आयकर महानिदेशक (पद्धति), बोर्ड की अनुमति से, एतदद्वारा निÆदष्ट करता है कि निम्नलिखित प्रपत्र, विवरणी, ब्यौरा, रिपोर्ट, आदेश, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे और नियम 131 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित तरीके से सत्यापित किए जाएंगे:
| क्र.सं. | प्रपत्र | ब्यौरा |
| 1 | 3गड़घ | अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौते हेतु आवेदन |
| 2 | 3गड़ड़ | एपीए अनुरोध की निरस्ती हेतु आवेदन |
| 3 | 3गड़चक | सेफ हॉर्बर चुनने के लिए आवेदन |
| 4 | 3गट | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9 के अंतर्गत भारत में स्थित परिसंपत्तियों हेतु उत्तरदायी आय |
| 5 | 10खखक | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (2चड़) के स्पष्टीकरण 1 के वाक्यांश (ग) के उप-वाक्यांश (iv) के अंतर्गत अधिसूचना हेतु आवेदन |
| 6 | 10खखग | अधिसूचित पेंशन फंड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में लेखापाल का प्रमाण पत्र |
| 7 | 10चक | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और 90क के तहत एक समझौते के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन |
| 8 | 34च | भारत में निवासी एक निर्धारिती के लिए आवेदन पत्र, जो अन्य देशों या निÆदष्ट क्षेत्रों के साथ समझौतों में प्रदान की गई आपसी समझौते की प्रक्रिया को लागू करना चाहता है। |
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी।
हस्ता/-
(जाकिर थॉमस)
डीजीआईटी (पद्धति), बेंगलूरू
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष का पीपीएस और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. समस्त मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
4. डीआईटी(आईटी)/डीआईटी(ऑडिट)/डीआईटी(सतर्कता)/डीआईटी(पद्धति)-1,2,3,4,5/ सीआईटी(आईटीबीए), सीआईटी(सीपीसी) बैंगलौर, सीआईटी (सीपीसी-टीडीएस), गाजियाबाद
5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर
10. आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
(एच.एल. सौम्य आचार्य)
आयकर आयुक्त (ओएसडी)-ई-दाखिलीकरण, बेंगलूरू

